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दिल्ली NCR में 1अक्टूबर से लागू होगा GRAP, इन चीजों पर लगेंगी पाबंदिया

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1 अक्टूबर से दिल्ली-एनसीआर में GRAP (ग्रेडिड रिस्पांस एक्शन प्लान) को लागू किया जाएगा ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। इस योजना के तहत कुछ गतिविधियों पर पाबंदियां लागू की जाएगी  और प्रदूषण बढ़ने के साथ-साथ ये पाबंदियां भी बढ़ाई जाएंगी। GRAP को चार चरणों में लागू किया जाता है, जो प्रदूषण के हालातों के हिसाब से लागू किया जाता है।

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गुरुग्राम जिले में भी GRAP के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न अधिकारी जिम्मेदारी संभालेंगे। GRAP को वायु गुणवत्ता के आधार पर लागू किया जाएगा  जैसे जैसे वायु गुणवत्ता का स्तर बढ़ता है, वैसे ही पाबंदियां भी बढ़ती जाएगी।

ये है तीन चरण   

यदि एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 से 300 के बीच होता है, तो पहले चरण के नियम लागू होंगे। अगर इंडेक्स 301 से 400 के बीच होता है, तो दूसरे चरण के नियम लागू होंगे, जिसमें डीजल जनरेटर पर पाबंदी शामिल है। इंडेक्स 401 से 450 के बीच होने पर, तीसरे चरण के नियम लागू होंगे, जिसमें निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इंडेक्स 450 से अधिक होने पर चौथे चरण के नियम लागू होंगे और इसमें कई अन्य कड़ी पाबंदियां भी शामिल होंगी।

इन नियमों का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी  क्योंकि बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों को हानि हो रही है और इस समस्या को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाना जरुरी है।

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