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शैक्षणिक संस्थानों के बाहर बिक रहा नशा, हाईकोर्ट ने नारकोटिक्स सेल को दिया आदेश

शैक्षणिक संस्थानों के बाहर बिक रहा नशा, हाईकोर्ट ने नारकोटिक्स सेल को दिया आदेश

शैक्षणिक संस्थानों के बाहर बिक रहा नशा, हाईकोर्ट ने नारकोटिक्स सेल को दिया आदेश

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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ के शिक्षण संस्थानों, स्कूल, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के बाहर नशा बेचने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया है। हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग और एंटी नारकोटिक्स सेल को आदेश दिए हैं कि वे उन जगहों की पहचान करें, जहां नशा बिकने की सबसे ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। इसके बाद नशा तस्करों की कमर तोड़ने के लिए मिलकर कार्रवाई करें। 

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हाईकोर्ट ने दिया आदेश

हाईकोर्ट ने यह आदेश देते हुए पिछले 10 साल से नशे के कारोबार को लेकर लंबित याचिका का निपटारा कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि नशे पर लगाम के लिए पंजाब सरकार को पहले ही निर्देश जारी किए जा चुके हैं। अब हरियाणा व चंडीगढ़ प्रशासन को भी इन निर्देशों लागू करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने आदेश में कहा है कि जिला शिक्षा अधिकारी उन स्कूलों की सूची तैयार करें, जिनके आसपास सबसे ज्यादा नशा बिकने की शिकायतें मिलती हैं, ताकि वहां प्रभावी कार्रवाई की जा सके। इसके साथ ही नाबालिगों और युवाओं में बढ़ते ड्रग्स के चलन पर सख्ती से रोक लगाने के लिए शिक्षण संस्थानों, स्कूल, कॉलेजों के बाहर सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाए ताकि कोई भी ड्रग पैडलर इन शिक्षण संस्थानों के बाहर नजर न आए। 

जेल में होगी नशे की जांच

हाईकोर्ट ने आदेश में कहा है कि जेलों में नशे के कारोबार की लगातार शिकायतें मिलती रही हैं। इसे देखते हुए जेल में स्निफर डॉग्स की तैनाती की जाए, ताकि यहां आने वाले हर व्यक्ति और सामान की जांच हो सके और पता लगाया जा सके कि ड्रग्स तो नहीं लाई जा रही है। इसके अलावा जेल में कैदियों की भी जांच की जाए। कैदियों के नशे में मिलने पर इलाज के साथ उन्हें डी-एडिक्शन सेंटर भेजा जाए। इसके साथ किसी आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने से पहले उसका मेडिकल करवाया जाए और रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए।


पूर्व डीजीपी शशिकांत की सुरक्षा जारी रखने से इन्कार

ड्रग मामले में पंजाब के पूर्व डीजीपी (जेल) शशिकांत ने उनकी सुरक्षा को जारी रखने का निर्देश देने की हाईकोर्ट से अपील की थी लेकिन हाईकोर्ट ने सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश जारी करने से इन्कार कर दिया है। शशिकांत ने ही जेलों में नशे के कारोबार को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को शिकायत दी थी। इस शिकायत को आधार बनाकर हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया था और सुनवाई आरंभ की थी। नशे के कारोबारियों और राजनेताओं के बीच साठगांठ को लेकर उन्होंने कुछ सबूत भी सौंपे थे, जिसके बाद उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई गई थी।

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