Gujrat: महेसाणा कोर्ट का बड़ा फैसला, 5 साल पुराने केस में जिग्नेस मेवाणी और रेशमा पटेल को जेल

JIGNESH MEVANI
बुधवार को दलित नेता जिग्नेश मेवानी Jignesh mevani को बड़ा झटका लगा है. जिग्नेश मेवानी को तीन महीने की सजा मिली है. बता दे कि मेवानी को यह सजा महेसाणा कोर्ट Mehsana Court ने सुनाई है. इसके अलावा दो NCP नेताओं को भी सजा सुनाई गई है.
एक हजार रुपए का लगा आर्थिक जुर्माना
साथ ही, तीनों नेताओं पर एक हजार रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है. यह NCP नेता रेशमा पटेल Reshma Patel और सुबोध परमार Subodh Parmar है. सभी को 3 महीने तक जेल में रहना होगा. इसके अलावा 9 लोगों को और सजा सुनाई है.
2 NCP नेताओं को भी मिली सजा
जानकारी के लिए बता दे कि, जिस मामले में जिग्नेश मेवानी, रेशमा पटेल और सुबोध परमार को सजा सुनाई गई है. वह मामला करीब पांच साल पुराना है. साल 2017 में हुए हुई आजादी कूच रैली को लेकर तीनों पर आरोप लगे थे. ये रैली बिना इजाजत की गई थी. अब इसी मामले में महेसाणा कोर्ट ने इनको दोषी पाया है. जिसके बाद सजा सुनाई गई है.
असम पुलिस ने किया था गिरफ्तार
आपको बता दे कि, इससे पहले मेवानी को असम पुलिस 19 अप्रैल को गुजरात से पकड़कर पूर्वोत्तर राज्य ले गई थी. यह कार्रवाई मेवानी के उस ट्विटर के बाद की गई थी, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि मोदी गोडसे को भगवान मानते हैं. इस मामले में जमानत पर रिहा किए जाने के बाद दलित नेता को एक महिला पुलिसकर्मी पर हमले के आरोप में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था.
मेरी गिरफ्तारी साजिश का हिस्सा- मेवानी
जिसके बाद, मेवानी ने असम पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार करने के पीछे PMO की साजिश करार दिया था. मेवानी ने सोमवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में कुछ गोडसे भक्तों ने उनके खिलाफ प्राथमिकियां दर्ज कराई हैं. उन्होंने कहा कि यह गिरफ्तारी गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें बर्बाद किए जाने की पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा है.