Family Dispute: दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में माना कि करवा चौथ पर उपवास न करना एक व्यक्ति की पसंद है और यह न तो क्रूरता होगी और न ही वैवाहिक संबंधों को तोड़ने के लिए पर्याप्त आधार। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने कहा कि अलग-अलग धार्मिक मान्यताएं रखना और कुछ धार्मिक कर्तव्यों का पालन न करना भी अपने आप में क्रूरता नहीं है। कोर्ट ने कहा, “करवा चौथ पर उपवास करना या न करना एक व्यक्तिगत पसंद हो सकता है और अगर निष्पक्षता से विचार किया जाए, तो इसे क्रूरता का कार्य नहीं कहा जा सकता है। अलग-अलग धार्मिक विश्वास होने और कुछ धार्मिक कर्तव्यों का पालन न करने पर क्रूरता नहीं होगी या पर्याप्त नहीं होगी वैवाहिक बंधन को तोड़ने के लिए”।
हालांकि, न्यायालय ने इस मामले में पति द्वारा तलाक की याचिका की अनुमति देने के पारिवारिक न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा क्योंकि तथ्यों पर समग्र विचार करने पर, यह स्पष्ट था कि पत्नी को “पति और उनके वैवाहिक बंधन के प्रति कोई सम्मान नहीं था।” उच्च न्यायालय ने एक महिला की अपील को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की, जिसने क्रूरता के आधार पर अपने अलग हो चुके पति को तलाक देने के पारिवारिक अदालत के आदेश को चुनौती दी थी।
दोनों पक्षों की शादी वर्ष 2009 में हुई और 2011 में विवाह से एक बेटी का जन्म हुआ। हालांकि, पति ने कहा कि शादी की शुरुआत से ही पत्नी का आचरण उदासीन था और उसे अपने वैवाहिक दायित्वों के निर्वहन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पति ने यह भी कहा कि 2009 के करवाचौथ के दिन, पत्नी उससे नाराज हो गई और उसने व्रत न करने का फैसला किया क्योंकि उसने उसका फोन रिचार्ज नहीं किया था। यह भी आरोप लगाया गया कि अप्रैल में, जब पति को स्लिप डिस्क हो गई, तो पत्नी ने उसकी देखभाल करने के बजाय, अपने माथे से सिन्दूर हटा दिया, चूड़ियाँ तोड़ दीं और सफेद सूट पहन लिया, और घोषणा की कि वह विधवा हो गई है।
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