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Supreme Court: अदालत मध्यस्थता की कार्यवाही में न करे हस्तक्षेप

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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीआर गवई ने हाल ही में कहा कि भारत में अदालतों को मध्यस्थता की कार्यवाही में अनुचित हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और यदि ऐसी कार्यवाही अदालत तक पहुंचती है तो उन्हें आदर्श रूप से मध्यस्थ की भूमिका निभानी चाहिए। न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि भारत के मध्यस्थता पारिस्थितिकी तंत्र की दक्षता को संरक्षित करने के लिए, मध्यस्थता कार्यवाही में न्यायिक हस्तक्षेप को सीमित करना और मध्यस्थता समझौतों और पुरस्कारों का सख्ती से कार्यान्वयन सुनिश्चित करना आवश्यक है।

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Supreme Court: सालों से न्यायपालिका ने मध्यस्थता की जरिए किया काम

न्यायमूर्ति गवई ने बताया कि वर्षों से न्यायपालिका ने हमेशा मध्यस्थता समर्थक रुख अपनाया है। उन्होंने आगे कहा, “न्यायपालिका के एक सदस्य के रूप में, मैं इसे कर्तव्य और जिम्मेदारी की मजबूत भावना के साथ कहता हूं: अदालतों को पहल जारी रखनी चाहिए, न्यायमूर्ति गवई ने टिप्पणी की, अदालतों को मध्यस्थ न्यायाधिकरण की स्थापना से पहले या कुछ मामलों में, अंतरिम राहत प्रदान करके मध्यस्थ की भूमिका निभानी चाहिए। न्यायमूर्ति गवई 16 दिसंबर को भारतीय मध्यस्थता परिषद द्वारा ‘आर्थिक विकास के उत्प्रेरक के रूप में मध्यस्थता’ विषय पर आयोजित एक सम्मेलन में मुख्य भाषण दे रहे थे।

Supreme Court: अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सुविधाजनक

अपने संबोधन में न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि भारत में अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश को सुविधाजनक बनाने में वाणिज्यिक मध्यस्थता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने आगे कहा, “आर्थिक विकास, पूंजी का सीमा-पार प्रवाह और संबंधित वाणिज्यिक विवादों के निपटारे में ऐतिहासिक रूप से एक संबंध रहा है; और क्या भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश की सुविधा में वाणिज्यिक मध्यस्थता की महत्वपूर्ण भूमिका है? इसका उत्तर हां है”। उन्होंने कहा कि सम्मेलन के दौरान होने वाली चर्चाएं अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के प्रक्रियात्मक पहलुओं पर कानूनी सुधारों तक सीमित नहीं होनी चाहिए।

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