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Income Tax पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज

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Income Tax: दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में ऑनलाइन समाचार पोर्टल न्यूज़क्लिक की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें आयकर मांग पर रोक लगाने की मांग की गई थी। 29 नवंबर को पारित एक आदेश में, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की खंडपीठ ने कहा कि जब बात उसके वित्तीय लेनदेन की आती है तो न्यूज़क्लिक के पास जवाब देने के लिए बहुत कुछ है, जैसा कि मूल्यांकन अधिकारी द्वारा पारित आदेश में उजागर किया गया है।

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Income Tax: कोई मामला नहीं था

दिल्ली उच्च न्यायालय की बेंच ने माना कि न्यूज़क्लिक के पक्ष में प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं था। कोर्ट ने आदेश में कहा, “उपरोक्त निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि याचिकाकर्ता अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनाने में सक्षम नहीं है। इसे हल्के ढंग से कहें तो, याचिकाकर्ता के पास अपील में ‘जवाब देने के लिए बहुत कुछ’ है… इसलिए, रिट याचिका खारिज की जाती है”। हालांकि, बेंच ने स्पष्ट किया कि ये टिप्पणियाँ केवल रिट कार्यवाही के संदर्भ में हैं और अपीलीय कार्यवाही में पार्टियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगी।

Income Tax: चुनौती देते हुए एचसी पहुंचे

न्यूज़क्लिक ने आयकर विभाग द्वारा पारित 3 नवंबर, 2023 और 20 फरवरी, 2023 के आदेशों को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इन आदेशों ने 30 दिसंबर, 2022 के मूल्यांकन आदेश के खिलाफ अपील की लंबितता के दौरान मांग पर रोक लगाने के लिए न्यूज़क्लिक के आवेदन को खारिज कर दिया। न्यूज़क्लिक ने आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील की लंबितता के दौरान मांग पर रोक लगाने की भी प्रार्थना की।

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