कविनगर थाना क्षेत्र में पांच साल की मासूम का अपहरण, दुष्कर्म और हत्या करने वाले आरोपी को विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 35,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने जुर्माने की पूरी राशि मृतक के रिश्तेदारों को हस्तांतरित करने का भी फैसला किया।
विशेष लोक अभियोजक संजीव बखरवा ने बताया कि कविनगर थाना क्षेत्र निवासी पांच वर्षीय बच्ची 01 अक्टूबर को शाम छह बजे घर के बाहर खेल रही थी। इसके बाद राहुल कश्यप ने बच्ची का अपहरण कर लिया।
बच्ची के साथ बलात्कार किया फिर उसका गला काट दिया
उसने लड़की के साथ बलात्कार किया, उसका गला काट दिया और शव को झाड़ियों में फेंक दिया। राहुल कश्यप बच्ची का अपहरण करते हुए सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर राहुल कश्यप की तलाश शुरू कर दी।
सीसीटीवी सबूत मिले
कुछ दिनों बाद बच्चे का शव मिला। इसके बाद पुलिस ने राहुल कश्यप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की सुनवाई उपरोक्त अदालत में हुई। पुख्ता सबूतों और गवाहों की गवाही के आधार पर अदालत ने दोषी को दोषी पाया और जुर्माना लगाया। इस मामले में सीसीटीवी फुटेज बेहद अहम सबूत साबित हुआ।
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