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Delhi Politics: भूमि की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर

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Delhi Politics: दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार, 12 दिसंबर को आम आदमी पार्टी द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में अपने राष्ट्रीय और दिल्ली राज्य इकाई के पार्टी कार्यालयों के निर्माण के लिए भूमि की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। आम आदमी पार्टी ने अदालत में याचिका दायर कर केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग की है कि आवंटित भूमि ‘अधिमानतः नई दिल्ली में केंद्रीय रूप से स्थित क्षेत्रों में हो और बाधाओं और अतिक्रमणों से मुक्त हो ताकि पार्टी कार्यालय का निर्माण तुरंत शुरू किया जा सके। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने मामले की सुनवाई की और केंद्र सरकार के साथ-साथ आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के भूमि और विकास अधिकारी को छह सप्ताह में याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया।

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Delhi Politics: 23 अप्रैल 2024 को होगी अगली सुनवाई

आम आदमी पार्टी ने तर्क दिया कि अपनी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देखते हुए, वह अपनी राष्ट्रीय और राज्य इकाइयों के कार्यालयों के निर्माण के लिए कुल 1,000 वर्ग मीटर क्षेत्र का हकदार है। दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया, “13.07.2006 का ज्ञापन स्पष्ट रूप से दोनों सदनों में 15 सांसदों तक वाले सभी राष्ट्रीय दलों को 500 वर्ग मीटर तक भूमि आवंटन का प्रावधान करता है। इसके अलावा, यह दिल्ली राज्य इकाइयों के लिए 500 वर्ग मीटर तक भूमि के अतिरिक्त आवंटन का भी प्रावधान करता है, जहां राष्ट्रीय पार्टी का दिल्ली राज्य विधानमंडल में प्रतिनिधित्व है”।

Delhi Politics: आप ने आवंटन करने की बात कही

याचिका में तर्क दिया गया कि चूंकि केंद्र सरकार ने अन्य राजनीतिक दलों को कार्यालय परिसर के निर्माण के लिए भूमि आवंटित की है, इसलिए यह सुनिश्चित करना उनका दायित्व है कि इसी तरह का आवंटन आप के पक्ष में भी किया जाए। “नेशनल पीपुल्स पार्टी, जिसे हाल ही में 2019 में लोकसभा और राज्यसभा में एक-एक सदस्य के साथ राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी गई थी, को भी अपने राष्ट्रीय पार्टी कार्यालय के निर्माण के लिए नॉर्थ एवेन्यू, नई दिल्ली में जमीन आवंटित की गई थी। अन्य राष्ट्रीय दलों के भी वर्तमान में दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, अकबर रोड आदि सहित केंद्रीय स्थानों पर आवंटित भूमि पर कार्यालय हैं।

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