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दिल्ली: उच्च न्यायालय का “गतिशील निषेधादेश”, गैरकानूनी तरीके से वर्ल्ड कप प्रसारित करने का है मामला

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Delhi High Court’s Dynamic Injunction: दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को नौ वेबसाइटों को आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप, 2023 मैचों के अवैध प्रसारण से रोक दिया। हालाँकि, बता दें, विश्व कप इस साल 5 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच होने वाला है। लेकिन कोर्ट ने विश्व कप शुरू होने से पहले वर्ल्ड कप के प्रसारक, स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में एक “गतिशील निषेधाज्ञा” पारित कर दी।

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कॉपीराइट का है उल्लंघन

उच्च न्यायालय ने यह देखा कि कुछ वेबसाइट जो पहले कॉपीराइट के उल्लंघन के तहत सामग्री की चोरी में शामिल रही हैं। ऐसी संभावना है कि “विश्व कप 2023 के दौरान भी वे कॉपीराइट का उल्लंघन जारी रखेगा। इस मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति प्रथिबा सिंह की एकल पीठ ने कहा कि इससे “स्टार इंडिया के राजस्व में गंभीर सेंध लगेगी”।

गतिशील निषेधाज्ञा क्या है?

गतिशील निषेधाज्ञा न्यायालय द्वारा जारी एक कानूनी और आधिकारिक आदेश है। आमतौर पर किसी को कुछ करने से रोकने के लिए इस तरह का आदेश जारी किया जाता है। हालांकि, ज्यादातर मामलों में, ऐसे निषेधाज्ञा अदालत द्वारा तभी दी जाती है जब अदालत काम की पहचान करती है और उस काम में वादी का कॉपीराइट निर्धारित करती है। बता दें, कॉपीराइट कार्यों को समय पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए, अदालतें कभी-कभी “गतिशील” निषेधाज्ञा की अवधारणा पर भरोसा करती हैं। इसलिए इस तरह का आदेश जारी किया जाता है।

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