Delhi: न्यूज़क्लिक के संपादक को कोर्ट ने 10 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा
NewsClick Case Before Court: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 10 अक्टूबर, मंगलवार को न्यूज़क्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और इसके एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज यूएपीए मामले में दस दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पटियाला हाउस कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर ने यह आदेश तब पारित किया जब दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि पुलिस को दोनों आरोपियों की हिरासत की आवश्यकता नहीं होगी और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है।
आरोप यूएपीए के तहत अपराध नहीं
कोर्ट ने यह आदेश दोनों आरोपियों के वकील के कड़े विरोध के बावजूद पारित किया है, वकीलों ने दावा किया था कि एफआईआर में लगाए गए आरोप यूएपीए के तहत अपराध नहीं हैं। वकील ने कहा, “ऐसा कोई आरोप नहीं है कि मैंने बम, डायनामाइट या किसी अन्य विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल किया। ऐसा कोई आरोप नहीं है कि मैंने किसी आपराधिक बल का इस्तेमाल किया।
पत्रकारिता या रिपोर्टिंग करना अपराध नहीं
वकील ने कहा कि हिरासत में लेने जैसा मैने कोई कार्य नहीं किया है। इसलिए, मैं खुद से पूछता हूं कि एक पेशे के रूप में पत्रकारिता करके, रिपोर्टिंग करके, मैं इनमें से कोई भी अपराध कैसे कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि सरकार की आलोचना करने के लिए सजा नहीं दिया जा सकता है। इसपर प्रतिवादी वकील ने कहा आपका उद्देश्य सरकार की आलोचना करना नहीं बल्कि एक देश का प्रोपगेंडा फैलाना था।
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