अंकित सक्सेना की हत्या मामले में कोर्ट ने 3 लोगों को ठहराया दोषी
Delhi Crime: दिल्ली की एक अदालत ने 1 फरवरी, 2018 को पश्चिमी दिल्ली में 23 वर्षीय अंकित सक्सेना की हत्या के लिए तीन लोगों को दोषी ठहराया है। पेशे से फोटोग्राफर अंकी सक्सेना की पश्चिमी दिल्ली के रघुबीर नगर में उसकी प्रेमिका के परिवार वालों ने सरेआम बेरहमी से हत्या कर दी। हमला के बाद सक्सेना का परिवार कुछ लोगों की मदद से उन्हें ई-रिक्शा में गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल ले गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
Delhi Crime: धारा- 302 के तहत दोषी
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार शर्मा ने 23 दिसंबर, 2023 को पारित एक आदेश में कहा कि पीड़ित परिवार ने सफलतापूर्वक साबित कर दिया है कि, मो. सलीम, अकबर अली और शाहनाज बेगम ने हत्या की थी। इसके बाद सभी आरोपी को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 34 के तहत दोषी ठहराया जाता है।” अदालत ने बेगम को आईपीसी की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत भी दोषी ठहराया, जब वह अपने बेटे की रक्षा करने की कोशिश कर रही थी, तब सक्सेना की मां, कमलेश सक्सेना पर हमला किया था।
Delhi Crime: 28 गवाह कोर्ट में किए गए पेश
इस मामले में पीड़ित परिवार ने 28 गवाहों पर भरोसा किया, जिनमें प्रमुख गवाह थे सक्सेना के पिता, यशपाल सक्सेना, माँ और उनके दोस्त, नितिन और अनमोल। कोर्ट ने कहा कि इन गवाहों ने लगातार स्पष्ट किया है कि आरोपी व्यक्तियों ने मृतक के साथ क्या किया और उन्होंने कथित अपराध कैसे किया… अदालत के समक्ष उनकी गवाही कथित अपराध के समसामयिक है।
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