Contempt Notice: सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना को लेकर सूरत पुलिस को जारी किया नोटिस
Contempt Notice: सुप्रीम कोर्ट ने एक आरोपी को अंतरिम अग्रिम जमानत देने के शीर्ष अदालत के आदेश का कथित तौर पर उल्लंघन करने के लिए दायर अदालत की अवमानना याचिका पर बुधवार को एक अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की बेंच ने विशेष रूप से एसीजेएम के आचरण पर सवाल उठाया, जिन्होंने आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेज दिया था। अतिरिक्त मुख्य सचिव(गृह) कमल दयानी, पुलिस आयुक्त सूरत अजय कुमार तोमर, पुलिस उपायुक्त (डीसीपी), जोन -4 सूरत, विजयसिंह गुर्जर, पुलिस निरीक्षक आरवाई रावल, एसीजेएम सूरत दीपाबेन संजयकुमार ठाकर और अन्य को नोटिस जारी किया गया था।
Contempt Notice: अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी
मामले में याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इकबाल एच सैयद और अधिवक्ता मोहम्मद असलम उपस्थित हुए। धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के मामले में अग्रिम जमानत के लिए याचिकाकर्ता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 8 दिसंबर को राज्य को नोटिस जारी किया था और आदेश दिया था कि गिरफ्तारी की स्थिति में आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाए। कोर्ट को बताया गया कि राहत के बाद आरोपी जांच में शामिल होने के लिए 11 दिसंबर को सूरत के पुलिस स्टेशन पहुंचे। यह प्रस्तुत किया गया कि उन्हें उसी दिन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार जमानत पर रिहा कर दिया गया।
Contempt Notice: मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होने के लिए कहा
हालांकि, अदालत को बताया गया कि अंतरिम सुरक्षा का उल्लंघन करते हुए, आरोपी को बाद में पुलिस रिमांड की मांग के लिए एसीजेएम के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया था। अदालत को बताया गया कि 13 दिसंबर को एसीजेएम ने जांच एजेंसी द्वारा दायर रिमांड आवेदन पर सुनवाई की और 16 दिसंबर तक रिमांड दे दी। याचिका में आगे कहा गया कि पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया जहां उसने कहा कि डीसीपी की मौजूदगी में पुलिस हिरासत में उसकी पिटाई की गई थी।
ये भी पढ़ें- Delhi High Court: जलभराव से निपटने में विफल है सिविल ऑफिसर