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साल 2024 तक सभी UTs नए कानून लागू करने के लिए हो जाएंगे तैयार

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Winter Session: संसद द्वारा तीन नए आपराधिक कानूनों को मंजूरी दिए जाने के एक दिन बाद, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि दिसंबर 2024 तक देश के सभी केंद्र शासित प्रदेश नए कानूनों को लागू करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये तीन कानून क्रमशः 1860 के भारतीय दंड संहिता, 1973 के आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगले साल 31 जनवरी तक केंद्र शासित प्रदेशों में तीन कानूनों के कार्यान्वयन के लिए सभी समीक्षा बैठकें पूरी हो जाएंगी।

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Winter Session: डिजिटल तरीके से तैयार होगी अदालतें

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने यहां कहा, “अगले साल दिसंबर तक, हमारे देश के केंद्र शासित प्रदेशों में तीन नए पारित आपराधिक न्याय प्रणाली कानूनों को आसानी से लागू करने के लिए सभी आवश्यक बुनियादी ढांचे, सॉफ्टवेयर, प्रशिक्षित मानव संसाधन और पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत अदालतें होंगी।”

Winter Session: चंडीगढ़ में थे गृह मंत्री

केंद्रीय मंत्री ने बाद में यूटी चंडीगढ़ प्रशासन के कामकाज की समीक्षा की और यहां तीन कानूनों को लागू करने के लिए उपलब्ध बुनियादी ढांचे का जायजा लिया। बता दें कि लोकसभा ने बुधवार को भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक पारित किया, वहीं राज्यसभा ने गुरुवार को इसे मंजूरी दे दी।

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