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राजधानी दिल्ली में एक जनवरी तक पटाखों पर प्रतिबंध, पुलिस को जमा करनी होगी एक्शन टेकन रिपोर्ट

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पिछले साल की तरह इस साल भी दिल्ली में दिवाली पर पटाखे नहीं जलाए जाएंगे। इस संबंध में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण आयोग (DPCC) की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई है।

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पुलिस को भी दिखानी होगी एक्शन टेकन रिपोर्ट

इस अधिसूचना के आधार पर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आतिशबाजी के निर्माण, स्वामित्व, बिक्री (ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपूर्ति सहित) और जलाने पर 1 जनवरी, 2024 तक पूर्ण प्रतिबंध जारी किया गया है। डीपीसीसी ने आदेश को लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस को जिम्मेदारी सौंपी है और उनसे नियमित कार्रवाई रिपोर्ट जमा करने को भी कहा है।

आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा

गौरतलब है कि अक्टूबर में दिल्ली में सर्दी बढ़ जाती है और वातावरण अधिक आर्द्र हो जाता है। इसमें निलंबित कण जमा होने लगते हैं। दिल्ली के बाहर और अंदर वायु प्रदूषण हवा को प्रदूषित करता है।

इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर, 2018 को केवल ग्रीन पटाखों के निर्माण और बिक्री की अनुमति दी थी, लेकिन 2019 में बिगड़ते वायु प्रदूषण के मुद्दे के कारण, 1 दिसंबर, 2020 को एनजीटी द्वारा पारित पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।  हवा की गुणवत्ता खराब होने पर आतिशबाजी पर रोक के निर्देश दिए गए थे।

इसके आधार पर डीपीसीसी ने 2021 और 2022 के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया  और इस साल भी सभी प्रकार के पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं।

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