Bihar: अदालत में बुधवार को लालू परिवार की पेशी, ED और CBI ने भेजा समन
Bihar: दिल्ली की एक अदालत ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी सहित 17 आरोपियों को 4 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया था।
सप्लीमेंट्री चार्जशीट के तहत मिला समन
रेलवे में जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी और उनकी पत्नी एवं पूर्व सीएम राबड़ी देवी समेत 17 आरोपियों की बुधवार को कोर्ट में पेशी होगी। उन्हें पिछले महीने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन देकर 4 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा था। समाचारों के अनुसार लालू परिवार बुधवार को अदालत में पेश हो सकता है। याद रखें कि सभी आरोपियों को राउज एवेन्यूकोर्ट में सीबीआई ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट के तहत समन दिया गया था।
पहली चार्जशीट में नहीं थे तेजस्वी यादव
3 जुलाई को, सीबीआई ने एक नई चार्जशीट दाखिल की, जिसमें तेजस्वी यादव को भी आरोपी बनाया गया था। तेजस्वी इस मामले में पहले से नहीं थे। पहले की चार्जशीट में सिर्फ लालू यादव, राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती का नाम था। । इन्होंने अभी जमानत ले रखी है। कानूनी जानकारों के मुताबिक अगर अदालत तेजस्वी यादव के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर एक्शन लेता है तो उन्हें तुरंत जमानत लेनी होगी। नहीं तो फिर उनके जेल जाने की नौबत भी आ सकती है।
ED और CBI की छापेमारी
यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल में जमीन के बदले नौकरी देने का कथित घोटाला शामिल था। उस समय लालू यादव रेल मंत्रालय में थे। उस समय में लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन लिखवाई गई थी और कई लोगों को फर्जी तरीके से रेलवे में नौकरी दी गई थी। ईडी इस केस के वित्तीय और मनी लॉन्ड्रिंग पक्ष की जांच कर रही है, जबकि सीबीआई इसके आपराधिक पक्ष की जांच कर रही है। बीते एक साल में, दोनों एजेंसियों ने लालू परिवार और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की है।