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Azam Khan का परिवार सात घंटे अदालत में रहा, सपा नेता ने बेटे और पत्नी संग दर्ज कराए बयान

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रामपुर में सपा नेता आजम खान (Azam Khan) का परिवार दो मामलों में बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट में पेश हुआ। बयान दर्ज कराने की पूरी प्रक्रिया के तहत पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान (Azam Khan) के साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम (Abdulla Azam) और पत्नी तजीन फातमा (Tazin Fatma) को कोर्ट में सात घंटे तक रहना पड़ा।

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कई मामलों के तहत हुई बयानबाज़ी

पहले मामले में मुकदमा अपराध संख्या 4/19 दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब्दुल्ला आजम समेत आजम खान और ताज़ीन फातिमा भी आरोपी है। इसके अलावा दूसरा मामला थाना शहजाद नगर के धमोरा में भड़काऊ भाषण से संबंधित था। दूसरा मामला मुकदमा अपराध संख्या 130/19 जिसमें आजम खान पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप था। इस मामले में आजम खान के 313 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज किए गए। फिलहाल दोनों मामलों में 313 सीआरपीसी के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। जिसके बाद आजम खान ने सफाई साक्षी देने की बात कही जिसको लेकर एमपी एमएलए कोर्ट ने भड़काऊ भाषण मामले में सफाई साक्ष्य देने के लिए 23 मार्च और दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में 24 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी है।

इस संबंध में अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बतायादोनों मामलों में 313 का बयान अंकित हुआ है, तीनों अभियुक्त गण माननीय न्यायालय में 11 बजे के लगभग उपस्थित आ गए थे और उनका दोनों मामलों में बयान 313 का अंकित किया जा चुका है, उन्होंने अपने बयानों में सफाई साक्ष्य देने के लिए भी कहा है जिसमें 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में जो 4/19 है उसमें 24 तरीके की तिथि नियत की गई है, और 130/19 जो भड़काऊ भाषण से संबंधित है उसमें 23 तारीख की तिथि सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए नियत की गई है।

रामपुर से सुरेश दिवाकर की रिपोर्ट

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