Advertisement

कैराना से विधायक और सपा उम्मीदवार नाहिद हसन की जमानत याचिका खारिज

Naheed Hasan
Share
Advertisement

उत्तर प्रदेश के कैराना की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन की याचिका को खारिज कर दिया है। विधायक नाहिद हसन को बीती 15 जनवरी को गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था।

Advertisement

अदालत के न्यायाधीश सुबोध सिंह ने बताया कि संबंधित मामला जमानत का है ही नहीं, इसी कारण से नाहिद हसन की जमानत की याचिका को खारिज किया जाता है।

जिसके नाहिद हसन के वकील ने आगे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है।

गौरतलब है कि नाहिद हसन ने कैराना विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी से अपना नामांकन भरा है।

पुलिस के अनुसार पिछले साल नाहिद हसन समेत 40 लोगों के खिलाफ ये मामाला दर्ज किया गया था। अदालत का कहना है कि ज्यादातर अभियुक्त जमानत पर रिहा किए जा चुके हैं। क्योंकि नाहिद हसन ने खुद को आत्मसमर्पण नहीं किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

साथ ही नामांकन में दायर हलफनामे के अनुसार, उन्होंने साल 2010 में ऑस्ट्रेलिया से BBA किया था। हसन पर शामली, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में 16 मामले दर्ज हैं।

ज्यादा जानकारी के मुताबिक सभी मामले कोर्ट में लंबित हैं और किसी भी मामले में नाहिद को दोषी नहीं पाया गया है। जिसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि सत्तरूढ़ बीजेपी उनके विधायकों को झुठे आरोपों में फंसा रही है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *