Hanuman Chalisa Dispute: सांसद नवनीत राणा और रवि राणा को कोर्ट से झटका, 6 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए
महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा Hanuman Chalisa को लेकर विवाद रूकने का नाम नहीं ले रहा है. रविवार को बांद्रा कोर्ट ने सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा Ravi Rana को कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने दंपति को 6 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. बता दे कि शनिवार को सांसद नवनीत राणा और रवि राणा को गिरफ्तार किया था.
बांद्रा कोर्ट में हुई पेशी
सांसद नवनीत राणा ने सीएम उद्धव ठाकरे के घर के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने को कहा था. जिसके बाद उनकी मुसीबतें बढ़ गई. शनिवार को शिवसेना कार्यकर्ताओं ने नवनीत राणा के घर के सामने प्रदर्शन किया था. जिसके बाद पुलिस ने सांसद और उनके पति को गिरफ्तार कर लिया. रविवार को बांद्रा कोर्ट में पेश किया.
153 A के तहत हुई FIR
मुंबई पुलिस ने शनिवार को सांसद नवनीत और रवि राणा को धारा 153 A यानी धर्म के आधार पर 2 समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के मामले में गिरफ्तार किया था. पुलिस राणा दंपति को लेकर शाम करीब साढ़े पांच बजे खार पुलिस स्टेशन पहुंची. हालांकि देर रात में उन्हें सांताक्रूज पुलिस स्टेशन ले जाया गया था.
6 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया
रविवार को बांद्रा कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पुलिस कस्टडी की मांग को खारिज कर दिया. जिसके बाद राणा दंपति को 6 मई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया. कोर्ट ने कहा कि जमानत पर सुनवाई 29 अप्रैल को होगी. रविवार को सांसद राणा के खिलाफ एक और FIR दर्ज की गई. यह FIR उनके खिलाफ IPC की धारा 353 के तहत दर्ज की गई है.
प्रदेश में किया जा रहा माहौल खराब- पाटील
इतना ही नहीं, सांसद नवनीत राणा पर सरकारी काम में दखल देने का आरोप लगा है. इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटील ने कहा कि प्रदेश में 2 घटनाएं हुई हैं. एक तो हनुमान चलीसा के बहाने दंगा भड़काने की कोशिश की गई. दूसरे बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर पथऱाव हुआ है. दोनों ही मामलों में पुलिस उचित कार्रवाई कर रही है.
गृहमंत्री पाटील ने कहा कि हम प्रदेश में माहौल को खराब नहीं होने देंगे. प्रदेश में इस तरह का माहौल तैयार किया जा रहा है. जिससे प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और ठाकरे सरकार को नाकाम साबित किया जाए. प्रदेश में पुलिस निष्पक्ष और ईमानदारी से अपना काम कर रही है.