Shraddha Walkar Case: दिल्ली की अदालत आज आफताब पूनावाला के खिलाफ आरोपों पर आदेश पारित करेगी

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नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत मंगलवार को आफताब अमीन पूनावाला (Aftab Amin Poonawalla) के खिलाफ आरोप तय करने पर अपना आदेश सुनाएगी। उन पर अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वॉकर (Shraddha Walkar) की गला दबाकर हत्या करने और उनके शरीर के कई टुकड़े करने का आरोप लगाया गया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ (Manisha Khurana Kakkar) ने 29 अप्रैल को सुनवाई स्थगित करते हुए कहा कि संबंधित न्यायाधीश छुट्टी पर थे।

महिला के शव को अंतिम संस्कार के लिए परिवार को सौंपे जाने के संबंध में वाकर के पिता की अर्जी पर भी सुनवाई नौ मई के लिए स्थगित कर दी गई है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने 15 अप्रैल को अभियोजन पक्ष के वकीलों के साथ-साथ आरोप तय करने पर अभियुक्तों की दलीलें सुनने के बाद 29 अप्रैल के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया था।

जांच एजेंसी ने 15 अप्रैल को वाकर के पिता की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था।

दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और 201 (अपराध के सबूतों को गायब करना) के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है और 24 जनवरी को 6,629 पन्नों की चार्जशीट दायर की।

18 मई, 2022 को आफताब पूनावाला ने श्रद्धा वाकर की कथित रूप से गला घोंटकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद आरोपी ने उसके शरीर को कई टुकड़ों में देखा और उन्हें दिल्ली के महरौली में अपने आवास पर दो सप्ताह से अधिक समय तक फ्रिज में रखा। पकड़े जाने के जोखिम से बचने के लिए पूनावाला ने वाकर के शरीर के अंगों को राष्ट्रीय राजधानी में अलग-अलग जगहों पर बिखेर दिया। इस जघन्य हत्याकांड की खबर सामने आई तो लोगों के होश उड़ गए।

अपराध के प्रकाश में आने के हफ्तों बाद भी मामले के नए विवरण सामने आते रहे। इससे पहले मार्च में दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट में सुनवाई के दौरान मामले पर नई जानकारी दी थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी एक प्रशिक्षित रसोइया है जो मांस को सुरक्षित रखना जानता है। उन्होंने ताज होटल में अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया।

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