शपथ ग्रहण से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप को झटका, SC ने सजा रोकने से किया इनकार
Donald Trump : अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले बड़ा झटका लगा है। हश मनी केस में दस जनवरी को उनकी सजा का ऐलान होना है वहीं बीस जनवरी को शपथ ग्रहण समारोह है। इसी के चलते डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट में सजा को रोकने की अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की सजा को रोकने से इनकार कर दिया है और याचिका खारिज कर दी है।
सजा रोकने से इंकार
अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां एक तरफ बीस जनवरी को देश के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं, दूसरी तरफ हश मनी केस में डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। न्यूयॉर्क कोर्ट के जज ने ऐलान किया था कि दस जनवरी को हश मनी केस में ट्रंप की सजा का ऐलान किया जाएगा इसी के बाद ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट से सजा को रोकने के लिए आग्रह किया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से डोनाल्ड ट्रंप बड़ा झटका लगा है कोर्ट ने भी सजा को रोकने से इंकार कर दिया है।
अपील को खारिज कर दिया
डोनाल्ड ट्रंप ने सजा सुनाए जाने से अंतिम समय पहले बुधवार यानी आठ जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से सजा रोकने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की हश मनी केस में सजा को रोकने की अपील को खारिज कर दिया है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने शीर्ष अदालत से इस बात पर विचार करने का आग्रह किया था कि क्या वह अपनी सजा पर रोक लगाने के हकदार हैं, लेकिन जज ने आवेदन को पांच-चार से खारिज कर दिया है।
सभी आरोपों को खारिज कर चुके
हश मनी केस साल 2016 का एक केस है जिसमें कथित रूप से ट्रंप पर एडल्ट स्टार को पैसे देने का आरोप है। वर्ष 2016 के राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले एडल्ट स्टार को संबंधों पर चुप्पी साधने के लिए आरोप है कि ट्रंप ने पैसे दिए। एडल्ट स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को एक लाख तीस हजार डॉलर देने का आरोप दर्ज किया गया है हालांकि, डोनाल्ड ट्रंप सभी आरोपों को खारिज कर चुके हैं।
प्रोबेशन नहीं लगाएंगे
इस केस को देख रहे जज जुआन मर्चन ने ट्रंप को सजा सुनाने के लिए दस जनवरी का दिन तय किया है। जज ने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि ट्रंप को जेल की सजा नहीं दी जाएगी साथ ही वो उन पर जुर्माना या प्रोबेशन नहीं लगाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट के दो कंजर्वेटिव जज जॉन रॉबर्ट्स और एमी कोनी बैरेट ने तीन लिबरल जजों के साथ मिलकर बहुमत की और ट्रंप की सजा रोकने की अपील से इनकार कर दिया बाकी चार न्यायाधीशों क्लेरेंस थॉमस, सैमुअल अलिटो, नील गोरसच और ब्रेट कवनुघ ने ट्रंप की अपील को स्वीकार कर दिया था, लेकिन पांच- चार के मतों के साथ ट्रंप की अपील को अस्वीकार कर दिया गया।
यह भी पढ़ें : अरविंद केजरीवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जाट समाज को लेकर प्रधानमंत्री और गृहमंत्री पर जमकर साधा निशाना
Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप