SC: सुप्रीम कोर्ट में होगी हाथरस हादसे की सुनवाई, CJI ने याचिका सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए

SC: सुप्रीम कोर्ट में होगी हाथरस हादसे की सुनवाई, CJI ने याचिका सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए

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SC: उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में हुए भगदड़ मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में होगी. सुप्रीम कोर्ट की ओर से हादसे की जांच की मांग करने वाली याचिका सुनवाई की तारीख की घोषणा कर दी गई है. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने बताया कि उन्होंने सोमवार को याचिका को सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए. बता दें कि बीते 2 जुलाई को हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में भगड़द मच गई, जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई. भगदड़ की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति की नियुक्ति की मांग की गई है.

सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी याचिका

वकील विशाल तिवारी ने कहा, “हमने हाथरस भगदड़ की घटना पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया। वह इस मामले को सूचीबद्ध करने को तैयार हैं। जल्द ही इसपर सुनवाई होगी। हमने मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञों का पैनल गठित करने की मांग की है। सरकार को घटना की स्टेटस रिपोर्ट भी तलब करनी चाहिए।”

क्या है पूरा मामला ?

बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में 2 जुलाई को भोले बाबा के सत्संग में भगड़द मच गई. जिसमें अब तक 121 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं. बाबा के इस सत्संग में राजस्थान, मध्यप्रदेश, हरियाणा सहित कई राज्यों के लोग आए थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक, जब भोले बाबा का काफिला निकला तब भीड़ को रोक दिया गया। उसी समय चरणों की रज लेने के चक्कर में अनुयायी अनियंत्रित हो गए। जिससे भगदड़ मच गई और इस हादसे में 121 लोगों की मौत हो गई.

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