पंजाब सरकार ने त्योहारों के दौरान पटाखों की बिक्री और उपयोग के लिए नियम जारी किए

Rules for fire crackers sale
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Rules for fire crackers sale : पंजाब सरकार ने दीपावली, गुरु पर्व, क्रिसमस और नववर्ष की पूर्व संध्या के दौरान राज्य में पटाखों की बिक्री और उपयोग को नियंत्रित करने के लिए व्यापक नियम जारी किए हैं।

‘श्वसन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं’

राज्य सरकार के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने आज कहा कि ये त्योहार आमतौर पर पटाखों के उपयोग से जुड़े होते हैं, जो बुजुर्गों जैसे संवेदनशील समूहों के श्वसन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। प्रवक्ता ने भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेशों का उल्लेख किया, जो समय-समय पर पटाखों के उपयोग के संबंध में राज्य के अनुपालन के लिए जारी किए गए हैं। इन आदेशों के अनुसार, केंद्रीय सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने पंजाब में पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध, सीमाएं और नियम लागू किए हैं।

ग्रीन पटाखों की होगी बिक्री

उन्होंने कहा कि सीरिज़ पटाखों या लाड़ियों के निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर राज्यव्यापी प्रतिबंध लगा दिया गया है। केवल “ग्रीन पटाखों” (जो बैरियम सॉल्ट या एंटीमनी, लिथियम, पारा, आर्सेनिक, लीड या स्ट्रोंटियम क्रोमेट के यौगिकों से मुक्त हैं) की बिक्री और उपयोग की अनुमति है। बिक्री केवल लाइसेंसधारी व्यापारियों द्वारा की जा सकती है जो केवल अनुमति प्राप्त पटाखों का व्यापार करते हैं, और अनुमति प्राप्त ध्वनि स्तर से अधिक ध्वनि स्तर वाले पटाखों का भंडारण, प्रदर्शन या बिक्री करना निषिद्ध है।

निर्धारित किया समय

सरकार ने त्योहारों के दौरान पटाखों के उपयोग के लिए सीमित समय निर्धारित किए हैं। दीपावली (31 अक्टूबर 2024) पर, पटाखों का उपयोग रात 8:00 बजे से 10:00 बजे तक किया जा सकेगा। गुरु पर्व (15 नवंबर 2024) पर, अनुमति प्राप्त समय 4:00 बजे से 5:00 बजे और 9:00 बजे से 10:00 बजे तक है। क्रिसमस की पूर्व संध्या (25-26 दिसंबर 2024) और नववर्ष की पूर्व संध्या (31 दिसंबर 2024 – 1 जनवरी 2025) पर पटाखे रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक चलाए जा सकेंगे।

ई-कॉमर्स साइट नहीं कर सकेंगी बिक्री

प्रवक्ता ने कहा कि ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों, जैसे कि फ्लिपकार्ट और अमेज़न, को पंजाब में ऑनलाइन आदेश स्वीकार करने या बिक्री को सुविधाजनक बनाने से रोक दिया गया है।

जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश

इसके अलावा, उप मंडलायुक्तों को पटाखों के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता अभियान चलाने के लिए निर्देशित किया गया है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि अनुमति प्राप्त ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग केवल निर्धारित समय और अनुमोदित स्थानों पर हो।

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