Uttar Pradesh

राहुल गांधी को हाईकोर्ट से झटका, सावरकर टिप्पणी मामले में याचिका खारिज

Rahul Gandhi News : इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने वीर सावरकर पर कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी के पास सत्र अदालत में पुनरीक्षण याचिका दाखिल करने का विकल्प है।

वीर सावरकर पर कथित अपमानजनक टिप्पणी किए जाने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राहत देने से इन्कार कर दिया है।

हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि खुद को तलब किए जाने के विरुद्ध सत्र अदालत के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दाखिल करने का विकल्प राहुल गांधी के पास है लिहाजा इस न्यायालय के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

निचली अदालत में चल रही प्रक्रिया को चुनौती दी थी

यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने पारित किया। इस याचिका में राहुल गांधी की तरफ से निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें वीर सावरकर पर कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी को तलब किया गया था। साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मामले में अपने खिलाफ निचली अदालत में चल रही प्रक्रिया को भी चुनौती दी थी।

आइपीसी का मामला नहीं बनता

राहुल गांधी के अधिवक्ता प्रांशु अग्रवाल की दलील थी कि जो आरोप परिवाद में लगाए गए हैं उनसे धारा 153ए व 505 आइपीसी का मामला नहीं बनता, लेकिन इसके बावजूद निचली अदालत ने इन धाराओं में याची को तलब कर लिया है।

पुनरीक्षण याचिका दाखिले का विकल्प

यह भी कहा गया कि निचली अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 196 के प्रविधानों को नजरंदाज करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तलब किया है। हालांकि न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बगैर कहा कि याची के पास पुनरीक्षण याचिका दाखिले का विकल्प खुला है।

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