Qutub Minar Case : एएसआई ने कोर्ट से दक्षिणी दिल्ली पर हक़ जमाने वाले शख्स पर जुर्माना ठोकने की उठाई मांग

Qutub Minar Case
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Qutub Minar Case : एएसआई (ASI) ने दिल्ली की एक अदालत से दक्षिण दिल्ली पर कानूनी अधिकारों का दावा करने वाले एक व्यक्ति पर यह तर्क देते हुए जुर्माना लगाने की मांग दोहराते हुए कहा है कि यह एक पब्लिसिटी स्टंट था और उसने कुव्वत -उल-इस्लाम मस्जिद कुतुब मीनार परिसर के अंदर में 27 हिंदू और जैन मंदिरों की बहाली की मांग वाली याचिका की सुनवाई के दौरान अपना समय बर्बाद किया है

अर्जी पर सुनवाई करने वाले अतिरिक्त जिला न्यायाधीश दिनेश कुमार 17 सितंबर को फैसला सुनाएंगे। कुंवर महेंद्र धवज प्रसाद सिंह ने एक शाही परिवार से वंशज होने का दावा करते हुए, इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए दावा किया कि दक्षिण दिल्ली के तहत क्षेत्र पर उनके पास कानूनी अधिकार हैं। वह कुतुब मीनार मामले में सुनवाई चाहते थे। महेंद्र ध्वज सिंह ने अपने आवेदन में दावा किया कि वह बेसवान परिवार से जुड़ा है, जो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के जाट हैं।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) का प्रतिनिधित्व करने वाले डॉ सुभाष सी गुप्ता ने तर्क दिया कि सिंह ने स्वतंत्रता के बाद से किसी भी अदालत के समक्ष स्वामित्व का मुद्दा नहीं उठाया था और उनका दावा देरी के सिद्धांत के तहत समाप्त हो गया है। एएसआई ने अदालत से कहा कि आवेदन का कोई आधार नहीं है और यह एक पब्लिसिटी स्टंट था और इस शख्स पर जुर्माना लगाना चाहिए क्योंकि यह अदालत के समय की बर्बादी थी।

अदालत में मौजूद महेंद्र धवज प्रसाद सिंह ने अपने मामले को समझाने की कोशिश कर रहे न्यायाधीश से बात की। उन्होंने अदालत को बताया कि उन्होंने अपनी संपत्ति हासिल करने के लिए सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया है और जो लंबित है। उन्होंने अदालत से यह भी कहा कि वह इस मामले में सुनवाई के अलावा ऐसी कोई राहत नहीं मांग रहे हैं।

महेंद्र धवज प्रसाद ने अदालत से मांग करते हुए कहा, “मैं अब 78 वर्ष का हूं। मैं 60 साल से सरकार से लड़ रहा हूं। मैंने एक संप्रभु राजा होने का अधिकार नहीं खोया है … कम से कम मेरी जमीन मुझे दे दो। 1,700 अवैध कॉलोनियां (दिल्ली में) हैं। ये कॉलोनियां कहां से आईं? यह सब अतिक्रमण है। सरकार इस पर चुप है।”

उन्होंने आगे कहा, “करोड़ों लोगों ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। एक आम आदमी के लिए दीवानी अदालत में राहत की मांग करना संभव नहीं है। मैंने अपने भाग्य का फैसला करने, मुआवजे का भुगतान करने के लिए राष्ट्रपति से संपर्क किया।

याद दिला दें कि क़ुतुब मीनार परिसर में पहले जैन मंदिरों और हिन्दू मंदिर होने की बात कही जाती रही है। ASI द्वारा ही वहां पर यह वर्णित है कि पहले यहाँ जैन मंदिर हुए करते थे जिन्हें तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया।