Rahul Gandhi: संसद सदस्यता खत्म होने के बाद, बंगला छिनने पर राहुल गांधी का बयान
Rahul Gandhi: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बीते 24 मार्च को रद्द कर दी गई। इसी को देखते हुए उन्हें सांसद के तौर पर मिले बंगले को खाली करना होगा जिसके नोटिस भेजा गया।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सांसदी जाने के बाद बंगला छिनने पर बयान जारी किया है। राहुल ने लोकसभा सचिवालय को भेजे गए एक पत्र में कहा, “पिछले चार कार्यकाल से लोकसभा सांसद के तौर पर जनता का दायित्व पूरा करते हुए यहां बिताए वक्त की मेरे पास खुशहाल यादें हैं। अपने अधिकारों के प्रति बिना किसी पूर्वग्रह के मैं आपकी चिट्ठी में लिखी बातों का पालन करूंगा।”
22 अप्रैल तक खाली करना होगा आवास
इसी संबंध में उन्हें अब लोकसभा आवास समिति ने नोटिस भेज 12 तुगलक रोड स्थित सरकारी बंगला खाली करने को कहा है। उन्हें इसके लिए 22 अप्रैल तक की इजाजत दी गई है।
ये मामला था सदस्यता जाने का
राहुल गांधी की ओर से 2019 में मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में गुरुवार यानी 23 मार्च को सूरत की अदालत ने फैसला सुनाया कोर्ट ने उन्हें धारा 504 के तहत दो साल की सजा सुनाई थी। बेरहाल, कोर्ट ने फैसले पर अमल के लिए 30 दिन की मोहलत दे दी। इसके साथ ही उन्हें तुरंत जमानत भी दे दी थी। बता दें कि, 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, ‘कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है?’ इसी मामले में भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप था कि राहुल ने अपनी इस टिप्पणी से समूचे मोदी समुदाय की मानहानि की है। राहुल के खिलाफ IPC की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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