विवेक अग्निहोत्री ने क्यों मांगी माफी, जानें

विवेक अग्निहोत्री ने यह माफी तब मांगी जब अदालत के आदेश के बावजूद विवेक समेत अन्य ने जवाब नहीं दाखिल किया. अदालत ने उच्च न्यायालय द्वारा अग्निहोत्री, आनंद रंगनाथन और स्वराज्य समाचार पोर्टल के खिलाफ एकपक्षीय कार्रवाई करने का निर्णय किया था।
दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की पीठ ने हलफनामा पर विचार करने के बाद मामले को 16 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया. कोर्ट ने 16 मार्च को ही विवेक अग्निहोत्री को पेश होने के लिए कहा है. कोर्ट ने कहा कि यह मामला अदालत द्वारा स्वत: संज्ञान लेकर शुरू किया गया था, ऐसे में विवेक अग्निहोत्री को अगली तारीख पर अदालत के सामने पेश होने का निर्देश दिया जाता है।
एक लंबे ट्वीट थ्रेड में विवेक ने गौतम नवलखा को बेल देने पर नवलखा और जस्टिस मुरलीधर के कनेक्शन का दावा किया था. मसलन, उन्होंने लिखा था, “जस्टिस मुरलीधर की पत्नी – उषा रामनाथन – गौतम नवलखा की घनिष्ठ मित्र हैं।”