महिला आरक्षण पर सीएम धामी का वादा पूरा, महिलाओं को आरक्षण संबंधी विधेयक पारित

विधानसभा के शीतकालीन सत्र में महिलाओं को सरकार सेवाओं में आरक्षण संबंधी विधेयक पास हो गया। इससे राज्य की महिलाओं को राजकीय सेवाओं में तीस फीसदी क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। नैनीताल हाईकोर्ट ने इस साल अगस्त में महिला आरक्षण संबंधी शासनादेश पर रोक लगा दी थी जिसके खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को स्टे कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने विधानसभा में महिला आरक्षण जारी रखने के लिए विधेयक पेश किया जिसे सदन से पारित कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाईकोर्ट की रोक के बाद वायदा किया था कि महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था हर हाल में जारी रखी जाएगी। और विधेयक के पारित होने के साथ ही सीएम धामी ने अपना वायदा पूरा कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य निर्माण में महिलाओं ने बड़ा योगदान दिया है । ऐसे में विधेयक के जरिए प्रदेश की महिलाओं को आरक्षण का लाभ देकर उनका सम्मान किया गया है।