Citizenship Amendment Act: क्या है CAA…किसे मिलेगी नागरिकता ? क्या है पात्रता और प्रक्रिया ? लागू होते ही हो जाएंगे ये बदलाव
Citizenship Amendment Act: CAA विधेयक 11 दिसंबर, 2019 को भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था। अब इसको लागू करने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार हो गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कुछ दी देर में देश को सम्बोधित करने वाले हैं, जिसमें सरकार CAA कानून को लागू करने का ऐलान कर सकती है।
क्या है CAA
इस कानून का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध और ईसाई प्रवासियों के लिए अवैध अप्रवासियों की स्थिति को फिर से परिभाषित करना है, जो बिना उचित दस्तावेज के भारत में रह रहे हैं। इस कानून के जरिए उन्हें छह साल के भीतर त्वरित भारतीय नागरिकता प्रदान करने की योजना बनाई गई है। वर्तमान में भारतीय नागरिकता उन लोगों को दी जाती है जो भारत में पैदा हुए हैं या जो कम से कम 11 वर्षों से देश में रह रहे हैं। इस कानून के लागू होते ही यह मापदंड हट जाएगा।
CAA के तहत किसे मिलेगी भारतीय नागरिकता, क्या है पात्रता?
सीएए का उद्देश्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे भारत के पड़ोसी देशों के गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है, जिन्हें अपने गृह देशों में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। इसके पात्र वे आवेदक होंगे जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया था।
ऐसे लोग जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए हैं, उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी।
सीएए आवेदन की प्रक्रिया
- सीएए का उद्देश्य बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए उत्पीड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है।
- एक बार सीएए लागू हो जाने के बाद, आवेदकों को नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल तक पहुंचने की आवश्यकता होगी।
- आवेदकों को उस वर्ष का उल्लेख करना होगा जब उन्होंने बिना किसी यात्रा दस्तावेज़ के भारत में प्रवेश किया था या यदि उनके दस्तावेज़ अब वैध नहीं हैं।
- फिलहाल आवेदकों को किसी और दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी.
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