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AAP नेता सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट से 24 जुलाई तक मिली अंतरिम जमानत

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री और आप के नेता सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत को 24 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। बता दें कि ईडी ने सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। जिसके बाद से वह दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद थे। जमानत मिलने पर वह जेल से बाहर आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 10 जुलाई को सत्येंद्र जैन अपने स्वास्थ से जुड़े दस्तावेज कोर्ट में पेश करें। इसी कड़ी में दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका 24 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले उन्हें मेडिकल आधार पर 6 सप्ताह की जमानत दी गई थी। न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और एमएम सुंदरेश की बेंच ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दो हफ्ते की अंतरिम जमानत मंजूर कर दी है। सत्येंद्र जैन का पक्ष रखते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 3 अस्पताल ने जैन को सर्जरी कराने का सुझाव दिया है। बता दें कि सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में बंद थे और बाथरूम में गिरने के कारण उन्हें चोट लग गई थी। जिसके बाद उन्हें पहले दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। तबियत ज्यादा बिगड़ने के वजह से उनको जय प्रकाश नारायण अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था।
सत्येंद्र जैन के जमानत के मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी। तब तक सत्येंद्र जैन जमानत पर रहेंगे। सत्येंद्र जैन की जमानत 11 जुलाई को खत्म हो रही है।

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क्या है सत्येंद्र जैन के खिलाफ मामला?

सत्येंद्र जैन के खिलाफ 24 अगस्त 2017 को मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीबीआई ने चार्जशीट दायर की गई थी। जसीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की थी। 2019 में सत्येंद्र जैन को रेगुलर बेल मिल गई थी लेकिन 31 मई 2022 में उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया।

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