PFI पर लगेगा UAPA के तहत बैन ! गृह मंत्रालय ने कस ली है कमर, जानें डिटेल्स
22 सितंबर को 15 राज्यों में देशव्यापी कई छापेमारी के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA)1967 की धारा 35 के तहत पहले से ही 42 प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की सूची में इस्लामिक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) को शामिल करने के लिए तैयार है।
यूएपीए, 1967 का प्रासंगिक खंड के अनुसार एक संगठन को आतंकवाद में शामिल माना जाएगा यदि वह आतंकवाद के कृत्यों में भाग लेता है या उसे करता है, आतंकवाद के लिए तैयार करता है; आतंकवाद को बढ़ावा देता है या प्रोत्साहित करता है या अन्यथा आतंकवाद में शामिल है।
PFI अध्यक्ष ओएमए सलाम सहित 106 से अधिक पीएफआई संदिग्धों के साक्ष्य, खुफिया और प्रारंभिक पूछताछ के आधार पर प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियां यूएपीए कानून के तहत तथाकथित सामाजिक-धार्मिक संगठन पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश करने जा रही हैं।
यह समझा जाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा योजनाकर्ता इस्लामिक संगठन पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश करने से पहले पीएफआई नेताओं की गिरफ्तारी के बाद एकत्र किए गए सबूतों और हिंसा की कानूनी जांच कर रहे हैं। एनआईए के अनुसार PFI संगठन अल कायदा, पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मुहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा सहित वैश्विक जिहादी समूहों के लिए भारत भर्ती और कट्टरपंथी बनाने का काम करता है।
पीएफआई संदिग्धों की न्यायिक रिमांड की मांग करते हुए एनआईए ने अपने आवेदन में जमानत का विरोध किया और तर्क दिया कि आरोपी फरार हो जाएंगे और सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी करेंगे क्योंकि वे अत्यधिक प्रभावशाली हैं जैसा कि उनकी गिरफ्तारी के बाद के नतीजों से देखा जा सकता है।
एनआईए ने कहा कि जांच से पता चला है कि आरोपियों ने अपने गुप्त संचार के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है। केंद्रीय एजेंसी ने बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए छापेमारी के दौरान जब्त किए गए डिजिटल उपकरणों का फोरेंसिक विश्लेषण करने के लिए न्यायिक रिमांड की मांग की थी।
चूंकि 22 सितंबर से छापेमारी जारी है, प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों ने पाया है कि पीएफआई-एसडीपीआई नेटवर्क भाजपा और आरएसएस के शीर्ष नेताओं को निशाना बनाने की योजना बना रहा था।
फिलहाल राष्ट्रीय सुरक्षा योजनाकार पीएफआई नेटवर्क पर महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते की रिपोर्टों की जांच कर रहे हैं।
पीएफआई संदिग्धों की न्यायिक रिमांड की मांग करते हुए, एनआईए ने अपने आवेदन में जमानत का विरोध किया और तर्क दिया कि आरोपी फरार हो जाएंगे और सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी करेंगे क्योंकि वे अत्यधिक प्रभावशाली हैं जैसा कि उनकी गिरफ्तारी के बाद के नतीजों से देखा जा सकता है।
एनआईए ने कहा कि जांच से पता चला है कि आरोपियों ने अपने गुप्त संचार के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है। केंद्रीय एजेंसी ने बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए छापेमारी के दौरान जब्त किए गए डिजिटल उपकरणों का फोरेंसिक विश्लेषण करने के लिए न्यायिक रिमांड की मांग की थी।
चूंकि 22 सितंबर से छापेमारी जारी है, प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों ने पाया है कि पीएफआई-एसडीपीआई नेटवर्क भाजपा और आरएसएस के शीर्ष नेताओं को निशाना बनाने की योजना बना रहा था।
फिलहाल, राष्ट्रीय सुरक्षा योजनाकार पीएफआई नेटवर्क पर महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते की रिपोर्टों की जांच कर रहे हैं।
पीएफआई सदस्य संयुक्त अरब अमीरात में पुनर्वसन फाउंडेशन, इंडियन सोशल फोरम और इंडियन फ्रेटरनिटी फोरम जैसे फ्रंटल संगठनों के माध्यम से सक्रिय रूप से काम करते हैं। खुफिया डोजियर में कहा गया है कि पीएफआई के नेता दुबई में अल ऐन में लुलु हाइपरमार्केट के पीछे मुराबा में एक कार्यालय चलाते हैं और इस्लामी कट्टरवाद फैलाने और भारत भेजने के लिए धन जुटाने में सक्रिय हैं।
डोजियर में कहा गया है कि बहरीन, यूएई, कुवैत और सऊदी अरब में इंडियन फ्रेटरनिटी फोरम भी इसके लिए धन जुटाने में शामिल है। एक वरिष्ठ सरकारी सुरक्षा अधिकारी ने कहा, “पीएफआई के वरिष्ठ नेता इन देशों का दौरा करते हैं और सदस्यों से भारतीय मुसलमानों को नौकरी देने का आग्रह करते हैं ताकि फंड के प्रवाह के साथ-साथ संगठन का आधार बढ़े।”
जिस तरह केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर ठोस कार्रवाई की है उससे साफ कि UAPA के तहत PFI
का बैन होना तय है।