People Representation: कोर्ट का आदेश, ECI तुरंत कराए पुणे लोकसभा सीट पर उपचुनाव

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People Representation: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 13 दिसंबर, बुधवार को भारत के चुनाव आयोग को पुणे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पर तुरंत उपचुनाव कराने का निर्देश दिया। बता दें कि यह सीट 29 मार्च, 2023 से सांसद गिरीश बापट की मृत्यु के बाद खाली है। न्यायमूर्ति जीएस पटेल और न्यायमूर्ति कमल खाता की बेंच ने ईसीआई द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया और जिसमें कहा गया था कि उपचुनाव नहीं होंगे।

People Representation: चुनाव आयोग समझे जिम्मेवारी

मामले में कहा गया है कि यह सुनिश्चित करना ईसीआई का कर्तव्य है कि जब कोई लोकसभा सीट खाली हो, तो उसे एक निर्धारित अवधि के भीतर भरा जाए ताकि निर्वाचन क्षेत्र प्रतिनिधित्वहीन न रहें। कोर्ट ने आगे टिप्पणी करते हुए कहा, “निर्वाचन क्षेत्र एक निर्धारित अवधि से अधिक प्रतिनिधित्व से वंचित नहीं रह सकते। किसी भी संसदीय लोकतंत्र में सरकार चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं जो जनता की आवाज़ होते हैं। यदि कोई प्रतिनिधि अब नहीं रहा तो उसके स्थान पर दूसरे को रखा जाना चाहिए। लोग बिना प्रतिनिधित्व के नहीं रह सकते।

People Representation: मतदाता ने की थी शिकायत

बता दें कि इस मामले में याचिकाकर्ता, सुघोष जोशी, जो पुणे निर्वाचन क्षेत्र में एक पंजीकृत मतदाता हैं।  उन्होंने कथित तौर पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 151 ए के तहत 23 अगस्त के ईसीआई प्रमाण पत्र को चुनौती दी, जिसमें कहा गया था कि ईसीआई उपचुनाव नहीं करा सकता है।

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