Paytm: पेटीएम को बढ़ी राहत, 15 मार्च तक मिला समय

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Paytm: RBI ने पेटीएम को महत्वपूर्ण राहत देते हुए 15 दिन की छूट दी है। 29 फरवरी से पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध की सीमा अब नहीं लागू होगी; इसके बजाय, यह 15 दिन और बढ़ा दिया गया है। 15 मार्च के बाद Paytm Payments Bank पर प्रतिबंध लागू होगा। इसका अर्थ है कि 15 मार्च 2024 तक ग्राहक खातों, पेटीएम वॉलेटों और फास् टैगों में भुगतान नहीं किया जा सकेगा। आरबीआई ने पेटीएम पर प्रश्नोत्तर भी जारी किए हैं।

वास्तव में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 31 जनवरी 2024 को पेटीएम की बैंकिंग सेवा को बंद करने का आदेश जारी किया था, जो 29 फरवरी 2024 से लागू होना था, लेकिन यह आदेश अब बदल गया है। 31 जनवरी को रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि Paytm Payments Bank पर नियामक कार्रवाई की गई है. इसके परिणामस्वरूप, 29 फरवरी से सभी सेवाएं, जैसे टॉपअप, FASTag, पेटीएम वॉलेट और पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट, बंद हो जाएंगे।

Paytm: ग्राहकों के लिए बढ़ाया समय

केंद्रीय बैंक ने कहा कि Paytm की पेरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस, जो Paytm Payments Bank को संचालित करती है, पर कुछ व्यावसायिक प्रतिबंध लगाए गए थे, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A। आरबीआई ने कहा कि लोगों के हितों को देखते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को कुछ और समय मिलेगा।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि इस दौरान किसी अन्य जमा, क्रेडिट लेनदेन या टॉप-अप की अनुमति नहीं दी जाएगी। 15 मार्च, 2024 से ग्राहक खाते, प्रीपेड, वॉलेट, फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सभी सेवाएं बंद हो जाएंगी।

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