इमरान खान को पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, तोशाखाना मामले में हुई याचिका खारिज
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को वहां की सुप्रीम कोर्ट से झटका लग गया है। इमरान खान की वह याचिका खारिज कर गई है,जिसे भ्रष्टाचार के एक मामले (तोशाखाना मामला) में सुनवाई के खिलाफ दायर किया गया था। इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने उन तोहफों का विवरण छिपाया जिसे उन्होंने सरकारी भंडार (तोशाखाना) से हासिल किया था। तोशाखाना मामले में याचिका खारिज करते हुए पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले को किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध करने वाली अर्जी पर इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है। अदालत ने उम्मीद जताई कि निचली अदालत और इस्लामाबाद उच्च न्यायालय कानून के अनुरूप निर्णय लेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उक्त फैसले का इमरान की ओर से दायर अन्य याचिकाओं पर असर नहीं पड़ेगा। इमरान पर वर्ष 2018 से 2022 के दौरान प्रधानमंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए राज्य के नियंत्रण वाले उन तोहफों को खरीदने और बेचने का आरोप है, जो उन्होंने विदेशी यात्रा के दौरान हासिल किए थे। जिनकी कुल कीमत 6.35 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक है।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस्लामाबाद अदालत में चल रहे तोशाखाना मामले की सुनवाई पर रोक लगाने के खान के अनुरोध को खारिज कर दिया है। हालांकि इसने शुक्रवार तक आगे की कार्यवाही स्थगित करके पाकिस्तान पीटीआई के प्रमुख को राहत भी दी थी, ताकि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय द्वारा कोई प्रतिकूल आदेश पारित होने की स्थिति में वह फिर से अदालत का दरवाजा खटखटा सकें।
न्यायमूर्ति याह्या अफरीदी की अगुवाई वाली उच्चतम न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ जिसमें न्यायमूर्ति मुसर्रत हिलाली और न्यायमूर्ति मजाहर अली अकबर नकवी शामिल थे।
लेकिन आज पीठ का पुनर्गठन किया गया और न्यायमूर्ति नकवी की जगह न्यायमूर्ति हसन अजहर रिजवी को नियुक्त किया गया। सुनवाई के दौरान वकील ख्वाजा हारिस इमरान खान के वकील के रूप में पेश हुए, जबकि वकील अमजद परवेज पाकिस्तान चुनाव आयोग के वकील के रूप में पेश हुए। इमरान खान देशभर में 140 से अधिक मामलों का सामना कर रहे हैं, जिसमें आतंकवाद, हिंसा, ईशनिंदा, भ्रष्टाचार और हत्या के मामले शामिल हैं।
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