
NewsClick Case: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ऑनलाइन समाचार पोर्टल न्यूज़क्लिक की उस याचिका पर केंद्रीय आयकर से जवाब मांगा, जिसमें उसके खिलाफ जारी कर नोटिस को चुनौती दी गई थी। जस्टिस बीवी नागरत्ना और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने नोटिस जारी किया और आईटी विभाग से दो सप्ताह में जवाब मांगा। बता दें कि न्यूज़क्लिक ने 3 नवंबर, 2023 और 20 फरवरी, 2023 के आयकर मूल्यांकन आदेशों को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। इससे पहले, नवंबर 2023 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में ऑनलाइन समाचार पोर्टल की एक याचिका खारिज कर दी थी।
NewsClick Case: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था मामला
उच्च न्यायालय ने कहा था कि जब वित्तीय लेन-देन की बात आती है तो न्यूज़क्लिक के पास जवाब देने के लिए बहुत कुछ है। उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रथम दृष्टया समाचार पोर्टल के पक्ष में कोई मामला नहीं है। इसके परिणामस्वरूप न्यूज़क्लिक को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील का सामना करना पड़ा। समाचार साइट के वकील ने शीर्ष अदालत को बताया कि जब कर मांगों और पूर्व-जमा के परिणामस्वरूप अपने कर्मचारियों को वेतन देने की बात आई तो वह असहाय हो गई है।
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