चुनाव आयोग ने हमारे पक्ष में सुनाया फैसला, विनम्रता पूर्वक करते हैं स्वागत- अजीत पवार
NCP Issue: महाराष्ट्र में एनसीपी शरद पवार गुट और अजीत गुट में पार्टी के नाम और चिह्न को लेकर चल रहे मामले का फिलहाल चुनाव आयोग ने पटाक्षेप कर दिया। इसी के साथ अजीत पवार गुट को पार्टी का नाम और चिह्न प्रयोग करने की अनुमति मिल गई। आयोग के इस फैसले पर एक ओर जहां खुद अजीत पवार और उनकी पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल ने खुशी जताई हैं। वहीं शिवसेना(यूबीटी) की प्रियंका चौधरी ने इस मामले में तंज कसा है। अजीत पवार ने कहा कि चुनाव आयोग ने हमारे वकीलों की दलीलें सुनने के बाद हमारे पक्ष में फैसला सुनाया है। हम इसका विनम्रतापूर्वक स्वागत करते हैं।
‘किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए चुनाव चिह्न महत्वपूर्ण’
वहीं एनसीपी (अजीत गुट) के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने कहा, हम चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत करते हैं… किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए चुनाव चिह्न महत्वपूर्ण होता है… हो सकता है कि कल इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चुनौती दी जाए। इसमें हमें कुछ कहना नहीं है… हम चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत करते हैं। फैसला हमारे पक्ष में आया है।
‘संविधान की अनुसूची 10 की भावना के खिलाफ’
वहीं शिवसेना(UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, “मैं बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हूं। एक व्यक्ति जिस पर 70,000 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। आज वह बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। अजीत पवार महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री हैं। यह संविधान की अनुसूची 10 की भावना के खिलाफ है।
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