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Supreme Court ने फैक्ट चेक यूनिट की अधिसूचना पर लगाया प्रतिबंध

Supreme Court ने फैक्ट चेक यूनिट की अधिसूचना पर लगाया प्रतिबंध

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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 21 मार्च को केंद्र सरकार की अधिसूचना पर रोक लगा दी है. इस अधिसूचना में केंद्र सरकार ने फैक्ट चेक यूनिट लागू करने का आदेश जारी किया था. सरकार के इलेक्ट्रोनिक्स और आईटी मंत्रालय ने 20 मार्च को ही आईटी (संशोधन) कानून के तहत फैक्ट चेक यूनिट के नियम लागू करने की अधिसूचना जारी की थी. 

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फैक्ट चैक अधिसूचना पर लगाया रोक

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (21 मार्च) को केंद्र सरकार की अधिसूचना पर रोक लगा दी है. इस अधिसूचना में केंद्र सरकार ने फैक्ट चेक यूनिट लागू करने का आदेश जारी किया था. सरकार के इलेक्ट्रोनिक्स और आईटी मंत्रालय ने 20 मार्च को ही आईटी (संशोधन) कानून के तहत फैक्ट चेक यूनिट के नियम लागू करने की अधिसूचना जारी की थी. फैक्ट चेक यूनिट ऑनलाइन कंटेंट की निगरानी के लिए बनाया गया था. यह यूनिट सरकार के खिलाफ किसी भी प्रकार की गलत जानकारी का फैक्ट चेक करती है. और गलत कटेंट होने पर उसे पब्लिश करने पर प्रतिबंध लगा देती है.

Supreme Court: हाईकोर्ट में दायर हुई थी याचिका

IT नियमों में संशोधन के खिलाफ स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. याचिका में कुणाल कामरा ने आईटी संशोधन कानून के नियमों को असंवैधानिक और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया था. मुम्बई उच्च न्यायालय की तीन जजों, जस्टिस जीएस पटेल, जस्टिस नीला गोखले और जस्टिस चंदूरकर की पीठ फैक्ट चेक यूनिट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. हाईकोर्ट से इस मामले में राहत नहीं मिलने के बाद याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैक्ट चैक पर रोक लगाने का फैसला सुनाया गया है. 

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