
ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid Case) की जिला अदालत में श्रृंगार गौरी मामले पर गुरुवार को सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने आदेश के लिए 8 नवंबर की तारीख तय की है। बता दें भगवान आदि विश्वेश्वर के विराजमान का मामला सुनवाई योग्य है या नहीं इस पर आज यानि गुरुवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र प्रसाद पांडेय की फास्ट ट्रैक कोर्ट में फैसला आना था।
इस मामले में हिन्दू पक्ष की बहस 15 अक्टूबर को पूरी हो गई थी। आज, 27 अक्टूबर को जज सीनियर डिविजन ने फैसले की तारीख रखी थी। जिसे अब अगली सुनवाई 8 नवंबर तक टाल दी गई है।
हिंदू पक्ष बोला- मस्जिद है या मंदिर ट्रायल से पता चलेगा
हिंदू पक्ष ने कहा कि पिलर और फंउंडेशन मंदिर का है। इस दौरान जब उसका ट्रायल किया जाएगा तो पता चलेगा कि वह मस्जिद है या मंदिर।
मुस्लिम पक्ष ने उठाए सवाल
वहीं मुस्लिम पक्ष यानि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से अधिवक्ता मुमताज अहमद, तौहीद खान, रईस अहमद, मिराजुद्दीन खान और एखलाक खान ने कोर्ट में प्रतिउत्तर में सवाल उठाए। कहा कि जब देवता की तरफ से मुकदमा किया गया तब वादी पक्ष की तरफ से पक्षकार 4 और 5 विकास शाह और विद्याचन्द्र कैसे वाद दाखिल कर सकते हैं। कहा कि वादी पक्ष आराजी संख्या 9130 के एक बीघा, 9 विस्वा 6 धूर के खसरा को गलत बता रहा है। तब यह वाद कैसे विश्वसनीय माना जाए।