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ICICI बैंक के पूर्व एमडी चंदा कोचर पहुंची Bombay HC

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ICICI Bank: आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर ने वीडियोकॉन-आईसीआईसीआई बैंक ऋण मामले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए बैंक के बोर्ड द्वारा दी गई मंजूरी को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है। दायर याचिका में तर्क दिया गया कि बैंक ने मंजूरी देते समय उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। केंद्रीय जांच ब्यूरो के वकील कुलदीप पाटिल ने याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।

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ICICI Bank: अप्रैल, 2023 को अपनाया था प्रस्ताव

जस्टिस पीडी नाइक और एनआर बोरकर की खंडपीठ ने जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया और मामले को 5 जनवरी, 2024 को सुनवाई के लिए लिस्ट कर लिया है। अपनी याचिका में, कोचर ने कहा कि आईसीआईसीआई बैंक बोर्ड ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के लिए 22 अप्रैल, 2023 को एक प्रस्ताव अपनाया था। इसकी जानकारी जून 2023 में सीबीआई ने एक विशेष अदालत को दी थी.

ICICI Bank: लोन देने में धोखाधड़ी

चंदा कोचर के वकील ने आरोप लगाया कि बैंक ने यह मंजूरी देने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया और बैंक को कोई नुकसान नहीं हुआ। यह मामला 2012 में आईसीआईसीआई द्वारा वीडियोकॉन समूह को दिए गए ₹3,250 करोड़ के ऋण से संबंधित है, जब बैंक का संचालन चंदा कोचर के पास था। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि इस ऋण को देने में धोखाधड़ी और अनियमितताएं हुईं।

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