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दिल्ली हाई कोर्ट 2020 दंगों मामले में उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज की

उमर खालिद
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर्ट की दो न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि खालिद की जमानत याचिका में कोई दम नहीं है।

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उमर खालिद एक एक्टिविस्ट है जो जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (JNUSU) का सदस्य था और उसे 13 सितंबर, 2020 को गिरफ्तार किया गया था। वह कड़े गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत आरोपों का सामना कर रहा है।

उम्र खालिद, शारजील इमाम और कई अन्य लोगों को दिसंबर 2019 और फरवरी 2020 में दिल्ली के जामिया इलाके और पूर्वोत्तर दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों और दंगों के “मास्टरमाइंड” होने के लिए आतंकवाद विरोधी कानून और भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज किया गया था।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के विरोध के दौरान इन क्षेत्रों में हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हो गए थे।

दिल्ली पुलिस ने खालिद पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया था और तर्क दिया था कि वह दंगों में एक बड़ी साजिश का हिस्सा था जिसने राष्ट्रीय राजधानी को झकझोर दिया था।

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