Congress IT Notice: टैक्स वसूली मामले में कांग्रेस को बड़ी राहत, आयकर विभाग नहीं करेगा कार्यवाही
Congress IT Notice: लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है। आयकर विभाग के नोटिस के मामलों में पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से राहत यह राहत मिली है। आयकर विभाग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह लोकसभा चुनाव के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मांगे गए 3500 करोड़ रुपये की वसूली के लिए कोई कदम नहीं उठाएगा। सुप्रीम कोर्ट अब 24 जुलाई को मामले की सुनवाई करेगा।
चुनाव खत्म होने तक कोई भी दंडात्मक कदम नहीं उठाएंगे
आयकर विभाग की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, “कृपया मेरा बयान दर्ज करें कि जब तक मामले की अगली सुनवाई नहीं हो जाती…जब तक, हम कोई भी दंडात्मक कदम नहीं उठाएंगे…चुनाव खत्म होने तक हम कोई भी दंडात्मक कदम नहीं उठाएंगे। जस्टिस बी वी नागरत्ना और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ सुप्रीम कोर्ट आयकर विभाग की मांगों को चुनौती देने वाली कांग्रेस की अपील पर सुनवाई कर रहा था। अदालत ने आयकर विभाग के आश्वासन को दर्ज किया और मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को तय की।
यह मामला 2018 में कांग्रेस द्वारा दायर एक याचिका से संबंधित है, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें आयकर विभाग को 2011-2012 के लिए अपने आयकर का पुनर्मूल्यांकन करने की अनुमति दी गई थी। इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने 28 मार्च के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लेख किया, जिसमें कर अधिकारियों द्वारा उसके खिलाफ चार साल की अवधि के लिए कर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था।
अब तक मिल चुका है 3567 करोड़ का नोटिस
हाई कोर्ट द्वारा याचिकाएं खारिज करने के एक दिन बाद कांग्रेस को आयकर विभाग से 1800 करोड़ रुपये का नोटिस मिला है. बाद में तीन और नोटिस भेजे गए जिसमें आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस से अब तक कुल 3,567 करोड़ रुपये के कर की मांग की जा चुकी है।
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