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गन्ने से इथनॉल बनाने पर रोक के फ़ैसले को केंद्र सरकार ने पलटा

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PC:ANI

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केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने गन्ने के रस से इथनॉल बनाने पर रोक के फ़ैसले को बदल दिया है. समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, इस सिलसिले में नया आदेश जारी किया गया है.

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आपूर्ति वर्ष 2023-24 के लिए जारी किए गए इस आदेश में कहा गया है कि अब गन्ने के रस से बी-हेवी मोलैस का भी उत्पादन किया जा सकता है. इसका इस्तेमाल ग्रीन फ़्यूल के उत्पादन में होता है. इससे पहले सात दिसंबर को केंद्र सरकार ने आपूर्ति वर्ष 2023-24 के लिए गन्ने के रस और शुगर सिरप के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी.

कीमतों पर काबू पाने के लिए लिया गया था फैसला

तब इस फ़ैसले का मक़सद घरेलू बाज़ार में चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने और क़ीमतों पर काबू बनाए रखना बताया जा रहा था.

7 दिसंबर 2023 को चीनी की कीमतों में उछाल और गन्ने के उत्पादन में गिरावट के बाद सरकार ने गन्ने के जूस से एथेनॉल बनाने पर रोक लगाने का फैसला लिया था. सरकार ने ये फैसला घरेलू बाजार में चीनी की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के मकसद से लिया है. 

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