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Vijay Mallya को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, याचिका हुई खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने 9,000 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक धोखाधड़ी के आरोपी भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को बड़ा झटका दिया है। मुंबई की अदालत ने विजय माल्या की संपत्ति जब्त करने को लेकर फैसला सुनाया था। भगोड़े विजय माल्या ने मुंबई की अदालत के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। जबकि वहां उसे कोई राहत नहीं मिली है। इसका मतलब ये कि माल्या की संपत्ति जब्त करने का रास्ता अब और ज्यादा साफ हो गया है।

याचिका हुई खारिज

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने कहा, ”इस बयान के मद्देनजर मुकदमा नहीं चलाने की याचिका खारिज की जाती है।” अदालत के इस फैसले से विजय माल्या की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी।

भगोड़ा घोषित होने पर आपत्ति

जिसमें उसने मुंबई की एक अदालत में उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किये जाने और उनकी संपत्तियों को जब्त करने की कार्यवाही को चुनौती दी थी। माल्या का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने शीर्ष अदालत को अवगत कराया कि उन्हें इस मामले में अपने याचिकाकर्ता से कोई निर्देश नहीं मिल रहा है।

SC ने दिया था झटका

इससे पहले पिछले साल 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की अवमानना के मामले में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या पर 2000 का जुर्माना लगाया था। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने विदेश में ट्रांसफर किए गए 40 मिलियन डॉलर 4 हफ्ते में चुकाने को भी कहा था।

विजय माल्या पर किंगफिशर एयरलाइन से जुड़े 9,000 करोड़ रुपये के बैंक ऋण घोटाले में शामिल होने का आरोप है। माल्या पर बैंक घोटाले के मामले में केस चल रहा है।

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