उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के चुनाव चिह्न युद्ध पर चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगाने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका देते हुए आज एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और चुनाव चिह्न देने के चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा, “वे (शिंदे खेमा) चुनाव आयोग के सामने पहले ही सफल हो चुके हैं। हम अब आदेश पर रोक नहीं लगा सकते।” शुक्रवार को भारत निर्वाचन आयोग ने पार्टी का नाम शिवसेनाऔर धनुष और तीर का पार्टी चिन्ह एकनाथ शिंदे गुट द्वारा बरकरार रखा जाएगा।
चुनाव आयोग ने कहा कि एकनाथ शिंदे गुट को 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में पार्टी के विजयी वोटों के 76 प्रतिशत के साथ विधायकों का समर्थन प्राप्त था। यह उद्धव ठाकरे के समर्थन के विपरीत था जो केवल 23.5 प्रतिशत था।