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Bengal: कोलकाता हाईकोर्ट का आदेश ED नहीं ले पाएगी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ सख्त एक्शन

Bengal: कोलकाता हाईकोर्ट का आदेश ED नहीं ले पाएगी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ सख्त एक्शन

Bengal: कोलकाता हाईकोर्ट का आदेश ED नहीं ले पाएगी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ सख्त एक्शन

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कोलकाता हाईकोर्ट ने TMC नेता अभिषेक बनर्जी को शुक्रवार को राहत देते हुए ED को निर्देश दिया कि वह बंगाल के स्कूल भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में सांसद के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न करें। तृणमूल ने अदालत के इस फैसले की सराहना की है, जबकि विपक्षी कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने अदालत के आदेश पर अपनी टिप्पणी सुरक्षित रखी। हालांकि अदालत ने निदेशालय द्वारा बनर्जी के खिलाफ दर्ज प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट खारिज नहीं की। ईसीआईआर प्राथमिकी के समान होती है। 

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जस्टिस तीर्थंकर घोष ने ईडी को निर्देश दिया कि ईसीआईआर के आधार पर बनर्जी के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जा सकती। अदालत ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पेश किए गए सबूत बनर्जी की गिरफ्तारी के वारंट के लिए पर्याप्त नहीं हैं। उसने यह भी कहा कि सरकारी और सरकार प्रायोजित विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितताओं को लेकर बनर्जी के खिलाफ जांच जारी रहेगी। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में, प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव से नौ घंटे तक पूछताछ की थी। 

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