Advertisement

ज्ञानवापी पर फैसले आने के बाद, ‘भड़के’AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कही ये बड़ी बातें

Share
Advertisement

ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी केस (Gyanvapi and Shringar Gauri Case) मामले में वाराणसी जिला जज की अदालत का फैसला हिंदू पक्ष के हक में आया है। वही अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में मां श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा की अनुमति देने वाली याचिका को सुनवाई योग्य माना है।

Advertisement

कोर्ट ने कहा कि मस्जिद कमेटी की तरफ से दाखिल याचिका 7 रूल 11 की तहत यह केस नहीं आता और हिंदू पक्ष का दावा सुनने योग्य है। इसके साथ ही कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। इधर, मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं ने जिला जज के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है।

AIMM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कही फैसले को लेकर ये बड़ी बातें

ज्ञानवापी पर फैसले आने के बाद मुस्लिम पक्ष में बौखलाहट मच गई है। वहीं AIMM राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस फैसले पर अपनी राय रखते हुए कहा है कि इस फैसले से देश में और बवाल मच सकता है। इस फैसले से देश में बहुत सी चीजों पर बहस छिड़ सकती है। हाईकोर्ट में इस फैसले पर अपील की जानी चाहिए और इंतजामिया कमेटी को इस पर अपील करनी चाहिए। क्योंकि इस फैसले से देश 80-90 दशक में जाने के पूरे आसार हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

अन्य खबरें