संसद में गूंजा अडानी विवाद : विपक्ष की जेपीसी जांच की मांग, संसद की कार्यवाही कल तक स्थगित
संसद में अडानी विवाद : संयुक्त विपक्ष ने गुरुवार को अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट से उठे विवाद पर चर्चा की मांग की जिसके बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
इस रिपोर्ट में द्योगपति गौतम अडानी की कंपनियों पर दशकों से शेयर मार्किट में हेरफेर और एकाउंटिंग धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है।
इस मुद्दे पर रणनीति बनाने के लिए चर्चा के लिए कई विपक्षी दलों के नेताओं ने संसद में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में मुलाकात की। सूत्रों ने कहा कि कई नेताओं का विचार है कि विपक्ष को पूरे प्रकरण की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के गठन की मांग करनी चाहिए।
कुछ विपक्षी नेता सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में जांच के पक्ष में थे क्योंकि उन्हें लगा कि संसद में भाजपा की संख्या बल को देखते हुए जेपीसी का गठन सत्तारूढ़ पक्ष के पक्ष में होगा।
बैठक में शामिल होने वालों में सांसदों में समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन, एनसीपी की वंदना चव्हाण, शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के संजय राउत, डीएमके की कनिमोझी, सीपीएम के एलामारम करीम, आप के संजय सिंह और सीपीआई के बिनॉय विश्वम शामिल थे।
इस बीच, बजट सत्र के तीसरे दिन सुबह 11 बजे शुरू होने के तुरंत बाद राज्यसभा को स्थगित कर दिया गया जब विपक्षी सदस्यों ने अडानी समूह पर चर्चा की मांग की थी।
राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने नौ विपक्षी सांसदों खड़गे, प्रियंका चतुर्वेदी, बिनॉय विश्वम, ए ए रहीम, ए करीम, संजय सिंह, के केशव राव, पी संतोष कुमार और तिरुचि शिव द्वारा नियम 267 के तहत दिए गए नोटिसों को संबोधित करते हुए उच्च सदन के सुबह के सत्र की शुरुआत की। ।
राज्यसभा में विपक्ष नेता खड़गे के नोटिस में कहा गया है कि यह सदन शून्य काल और प्रश्नकाल और दिन के अन्य व्यवसायों से संबंधित नियमों को निलंबित करता है ताकि एलआईसी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा बाजार मूल्य खोने वाली कंपनियों में निवेश के मुद्दे पर चर्चा की जा सके, जिससे करोड़ों भारतीयों की मेहनत से अर्जित की गई रकम खतरे में पड़ गई है।
राज्यसभा की नियम पुस्तिका का नियम 267 किसी सदस्य द्वारा उठाए गए मुद्दे पर चर्चा करने के लिए दिन के कार्यवाही को स्थगित करने की अनुमति देता है जो कि आमतौर पर राष्ट्रीय महत्व का मामला होता है।
नोटिस को संबोधित करते हुए, धनखड़ ने कहा कि मांगें व्यवसाय के निलंबन की अनुमति देने के नियम 267 की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती हैं। अन्य मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों द्वारा संसद के शीतकालीन सत्र में उठाई गई ऐसी ही मांगों की ओर इशारा करते हुए, जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया था, धनखड़ ने कहा, “मैंने नियम 267 को लागू करने के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करने के लिए पहले दृढ़ता से संकेत दिया था। मैंने प्राप्त नोटिसों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है और पाया है कि वे सही नहीं हैं।”
धनखड़ ने कहा कि नोटिस नियम 267 की जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं, जिसके कारण विपक्षी सांसदों ने जोरदार आपत्ति जताई। उन्होंने बाद में राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
हालांकि आज दोपहर 2 बजे के बाद भी विपक्ष का हंगमा जारी रहा। अडानी समूह के खिलाफ अनियमितताओं के आरोपों पर विपक्ष द्वारा नारेबाजी के बीच लोकसभा, राज्यसभा कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।