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UP News: मथुरा-वृंदावन में 10 वर्ग किमी. के दायरे तीर्थस्‍थल घोषित, अब नहीं बिकेगा मांस और शराब

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लखनऊ। यूपी सरकार ने मथुरा वृंदावन को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। अब श्रीकृष्‍ण के जन्मस्‍थल के दस किमी. के दायरे को तीर्थस्‍थल घोषित कर दिया गया है। तीर्थस्थल वाले क्षेत्र में अब शराब और मांस की बिक्री नहीं की जाएगी।

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इस क्षेत्र में आने वाले 22 नगर निगम वार्ड के क्षेत्रों में शराब और मांस की बिक्री पर पूरी तरह से मनाही कर दी गई है। यानि की इन क्षेत्रों में अब मांस और शराब की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी।

इस बारे में कृष्‍ण जन्माष्टमी के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इशारा किया था। सीएम योगी ने मथुरा में कहा था कि इस स्‍थल को तीर्थस्‍थल घोषित किया जाना चाहिए और यहां पर शराब और मांस की बिक्री नहीं की जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि अधिकारियों से इस संबंध में वे प्रस्ताव मांगेंगे।

इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा था कि मैं खुद प्रशासन से कहूंगा कि इसके लिए योजना बना कर वे प्रस्ताव पेश करें। इस पर काम किया जाएगा।

साथ ही सीएम योगी ने कहा कि किसी को परेशान नहीं होने दिया जाएगा और सभी का व्यवस्थित तौर पर पुर्नवास होगा। सीएम ने स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि जिन लोगों के व्यवसाय पर इस फैसले से फर्क पड़ेगा उन्हें दूसरी जगहों पर काम दिया जाएगा और इस क्षेत्र से उन्हें हटाया जाएगा।

इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि 2017 में पहले यहां नगर निगम का गठन करवाया गया। इसके बाद नगर निगम के गठन के साथ यहां के सात पवित्र स्थलों को तीर्थ स्थल घोषित करवाया गया। तीर्थस्थल घोषित होने के बाद अब यहां पर सब की इच्छा है कि इन सभी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का मदिरापान या मांस का सेवन न किया जाए।

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