संपत्ति कर बकायदारों के खिलाफ पटना नगर निगम चलाएगा अभियान

Nagar Nigam Patna

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Nagar Nigam Patna: पटना नगर निगम द्वारा संपत्ति करके भुगतान के लिए लगातार अभियान चला कर आम जनों को जागरूक किया जा रहा है। वर्तमान समय में भी कई बकायदारों ने संपत्ति कर भुगतान नहीं किया गया है। इसी कड़ी में अब विशेष अभियान के तहत पटना नगर निगम द्वारा बकायेदारों के भवनों एवं मकानों को विशेष रूप चिह्नित(मार्किंग) किया जाएगा।

बकायदारों के घरों का किया जा चुका है सर्वे

पटना नगर निगम की टीम द्वारा हर वार्ड में ऐसे घरों का सर्वे किया जा चुका है जो कि बकायेदार हैं। बार-बार नोटिस देने के बाद भी कर का भुगतान नहीं कर रहे हैं। गौरतलब है कि 1 से 5 मार्च के बीच में सभी बकायदार घरों को कुर्की एवं वसूली की कार्रवाई के लिए विशेष रूप से चिह्नित किया जाएगा।

29 फरवरी के बाद शुरू होगी कार्रवाई

गौरतलब है कि यह पहले 24 फरवरी से शुरू किया जा रहा था। परंतु कई अवकाश होने के कारण आमजनों को सहूलियत देते हुए कर भुगतान करने के लिए 29 फरवरी तक का समय दिया गया है। जिसके बाद नगर निगम की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।

सभी 75 वार्डों में सेक्टर वार घूमेगी टीम

पटना नगर निगम की टीम 1 मार्च से 5 मार्च तक सभी 75 वार्ड में मार्किंग का कार्य करेगी। इसके लिए टीम को सेक्टर बार बांट दिया गया है। गौरतलब है कि प्रत्येक सेक्टर में 5 वार्ड स्थित हैं। इनमें ससमय कार्य पूर्ण किया जाएगा। रोस्टर वार टीम को इसके लिए जिम्मेदारी दी गई है।

  • 1 मार्च – सेक्टर A
  • 2 मार्च – सेक्टर B
  • 3 मार्च – सेक्टर C
  • 4 मार्च – सेक्टर D
  • 5 मार्च – सेक्टर E

रविवार एवं अवकाश के दिन भी सम्पत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं। आम जन की सहूलियत के लिए रविवार को भी पटना नगर निगम के सभी काउंटर खुले रहेंगे ताकि वे छुट्टी के दिन भी संपत्ति कर का भुगतान कर सकें। 31 मार्च 2024 तक प्रत्येक रविवार एवं सामान्य अवकाश के दिन यह सेवा जारी रहेगी। जिससे आमजनों को सुविधा मिल सके।

संपत्ति कर का भुगतान नहीं करने पर सील होगी प्रॉपर्टी

सभी संपत्तिधारकों को अपनी संपत्ति/सम्पत्तियों एवं रिक्त भूमि के संपत्ति कर/रिक्त भूमि कर निर्धारण कर स-समय भुगतान करना अनिवार्य है. ऐसा नहीं करने पर निर्धारित अधिनियम, नियमावली और विनियम के अनुसार विभिन्न कार्रवाई जिसमें मांग-पत्र जारी करना, निगम सेवायें बंद करना, चल संपत्ति की जब्ती और उसकी बिक्री, अचल संपत्ति की कुर्की और बिक्री, बैंक अकाउंट की कुर्की इत्यादि का प्रावधान है। कर सम्बंधित शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 155304 पर कर सकते है।

संपत्ति कर का निर्धारण अथवा पुनर्निधारण के लिए यह सुविधा

संपत्ति कर का निर्धारण अथवा पुनर्निधारण के लिए शहरवासी निगम द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 155304 पर कॉल करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। स्लॉट बुक कराए जाने के उपरांत पटना नगर निगम की टीम उनके घर-प्रतिष्ठान पर जाकर कर निर्धारण/ पुनर्निधारण का कार्य पूर्ण करेगी। संपत्ति कर का भुगतान, असेस्मेंट एवं री-असेसमेंट के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन सुविधाएं उपलब्ध हैं। पटना नगर निगम के आधिकारिक पोर्टल https://www.pmc.bihar.gov.in/ के माध्यम से घर बैठे संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं।

इम माध्यमों से कर सकते हैं भुगतान

• पटना नगर निगम के मुख्यालय एवं अंचल कार्यालयों में भी जाकर संपत्ति कर का भुगतान किया जा सकता है।

• पटना स्थित बोरिंग रोड चौराहा एवं आयकर गोलंबर के पास संपत्ति कर संग्रहण के लिए विशेष काउंटर की व्यवस्था की गई है।

• प्रति दिन सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक सभी वार्डों में पटना नगर निगम की टीम जा जाकर कर संग्रहण कर रही है. आम जन निगम कर्मियों को आवंटित POS मशीन अथवा QR Code के माध्यम से भी टैक्स का भुगतान कर सकते हैं।

• Paytm, PhonePe, GPay एवं अन्य UPI के माध्यम से घर बैठे अपना संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं।

• पटना नगर निगम के पोर्टल पर उपलब्ध Self Assessment Form भरकर शहरवासी स्वयं कर निर्धारण एवं पुनर्निधारण का कार्य कर सकते हैं।

रिपोर्टः सुजीत श्रीवास्तव, ब्यूरोचीफ, बिहार

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