पराली जलाने वाले किसानों को MSP नहीं दिया जाना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट
New Delhi: अदालत के आदेश के बावजूद पंजाब में पराली जलना बंद न होने पर शीर्ष न्यायालय ने नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि जो किसान पराली जला रहे हैं, उन्हें कोई आर्थिक लाभ क्यों मिलना चाहिए? जिन्होंने पराली जलाई है, उन पर FIR दर्ज होने और जुर्माना लगाने के अलावा ऐसे किसानों को एमएसपी के लाभ से भी वंचित किया जाना चाहिए। सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि उनकी जेब पर चोट हो।
अगली तारीख पर जुर्माने का विवरण दें
अदालत ने पराली जलने से रोकने में पंजाब सरकार के रवैये पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जब हरियाणा कर सकता है तो पंजाब क्यों नहीं कर सकता? अदालत ने पंजाब सरकार से कहा कि वह अगली तारीख पर बताएगी कि उसने पराली जलाने पर कितने किसानों पर जुर्माना लगाया और उसमें से कितना वसूला गया?
राजनीति भूलकर दीर्घकालिक हल ढूंढना होगा
अदालत ने आज फिर कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे पर आरोप मढ़ना या एक को दूसरे से तुलना, नहीं की जानी चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य को राजनीति भूलकर दीर्घ-कालिक हल ढूंढना चाहिए। ये टिप्पणियां, सुझाव और आदेश जस्टिस संजय किशन कौल और सुधांशु धूलिया की पीठ ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के मामले पर सुनवाई के दौरान दिए।
आपके यहां पराली जलने का क्या हाल है?
जैसे ही सुनवाई शुरू हुई अदालत ने पंजाब के एडवोकेट जनरल से पूछा कि आपके यहां पराली जलने का क्या हाल है? एडवोकेट जनरल ने कहा कि अदालत के आदेश के बाद कैबिनेट सचिव के साथ संबंधित राज्यों की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में जो तय हुआ है, उसे लागू करने का शिड्यूल होना चाहिए।
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