Mayawati : ‘आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों के साथ…’, शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मायावती ने दी प्रतिक्रिया

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Mayawati : सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी थी। दरअसल हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक शिक्षकों की नई लिस्ट बनाने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मायावती ने कहा कि उन्हें अपना संवैधानिक हक जरूर मिलना चाहिए. साथ ही, सरकार इस मामले में अपना ईमानदार रूख अपनाए।

शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम के फैसले के बाद मायावती ने कहा कि यू.पी. शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उन्हें अपना संवैधानिक हक जरूर मिलना चाहिए। साथ ही, सरकार इस मामले में अपना ईमानदार रूख अपनाए, ताकि इनके साथ कोई भी नाईन्साफी ना हो। जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। अब 25 सितंबर को सुनवाई होगी।

‘सभी पक्षों को 77 पन्नों में लिखित…’

दरअसल हाईकोर्ट ने मैरिट लिस्ट रद्द कर दी थी। हाईकोर्ट ने आरक्षण के नियमों का पालन न होने का हवाला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को 77 पन्नों में लिखित दलीलें जमा करने को कहा है। इसके साथ ही यूपी सरकार बेसिक शिक्षा बोर्ड के सचिव को नोटिस जारी किया गया है। उच्च न्यायालय ने आदेश देते हुए कहा था कि नई चयन सूची बनाते समय यदि वर्तमान में कार्यरत किसी सहायक शिक्षक पर विपरीत असर पड़ता है तो मौजूदा सत्र का लाभ दिया जाए ताकि छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो।

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